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सूचना आयोग ने सीटीएम को दी चेतावनी, 'सूचना देने में देरी की तो होगी कार्रवाई'

सूचना आयोग ने एयर कंडिशन के बारे में देरी से सूचना देने के चलते सख्त एक्शन लिया. साथ ही चेतावनी दी कि आने वाले समय में अगर ऐसी देरी हुई तो कार्रवाई होगी.

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Published : Mar 2, 2019, 6:41 PM IST

भिवानी: जिला उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के अंदर लगे एयर कंडिशन के बारे में सूचनाएं देरी से देने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए आदेश जारी कर दो सप्ताह में मांगी गई सूचनाएं देने के आदेश दिए हैं. सूचना आयुक्त ने राज्य जन सूचना अधिकारी को भी कड़ी चेतावनी दी है. भविष्य में अगर सूचनाएं देने में देरी की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


दरअसल राज्य जन सूचना अधिकारी की ओर से आधी-अधूरी सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने के मामले को राज्य सूचना आयोग में चुनौती दी गई थी. स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने गत 26 जून 2018 को जिला उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय भिवानी परिसर के अंदर लगे एयर कंडिशनर से संबंधित विभिन्न पहलुओं से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी.


जब इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई तो 14 अगस्त को उपायुक्त को प्रथम अपील की गई. इसके बाद 16 अगस्त को आधी-अधूरी सूचनाएं दी गई. 20 अक्टूबर को इस मामले में बृजपाल परमार ने राज्य सूचना आयुक्त के सामने शिकायत दी. इसी मामले में गत फरवरी 2019 को सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त चन्द्रप्रकाश ने कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य जन सूचना अधिकारी कम भिवानी नगराधीश को कड़ी चेतावनी देते हुए दो सप्ताह में मांगी गई सूचनाएं देने के आदेश दिए.

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सूचना आयुक्त ने यह भी टिप्पणी की कि अगर भविष्य में नगराधीश की ओर से सूचनाएं उपलब्ध कराने में अगर देरी की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. राज्य सूचना आयुक्त ने प्रथम अपील अधिकारी कम जिला उपायुक्त पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रथम अपील अधिकारी मामले की सुनवाई करने में विफल रहे हैं, भविष्य में इस तरह के मामले में ध्यान रखा जाए और बिना देरी के सुनवाई करते हुए मामले को निपटाएं.

भिवानी: जिला उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के अंदर लगे एयर कंडिशन के बारे में सूचनाएं देरी से देने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए आदेश जारी कर दो सप्ताह में मांगी गई सूचनाएं देने के आदेश दिए हैं. सूचना आयुक्त ने राज्य जन सूचना अधिकारी को भी कड़ी चेतावनी दी है. भविष्य में अगर सूचनाएं देने में देरी की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


दरअसल राज्य जन सूचना अधिकारी की ओर से आधी-अधूरी सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने के मामले को राज्य सूचना आयोग में चुनौती दी गई थी. स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने गत 26 जून 2018 को जिला उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय भिवानी परिसर के अंदर लगे एयर कंडिशनर से संबंधित विभिन्न पहलुओं से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी.


जब इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई तो 14 अगस्त को उपायुक्त को प्रथम अपील की गई. इसके बाद 16 अगस्त को आधी-अधूरी सूचनाएं दी गई. 20 अक्टूबर को इस मामले में बृजपाल परमार ने राज्य सूचना आयुक्त के सामने शिकायत दी. इसी मामले में गत फरवरी 2019 को सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त चन्द्रप्रकाश ने कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य जन सूचना अधिकारी कम भिवानी नगराधीश को कड़ी चेतावनी देते हुए दो सप्ताह में मांगी गई सूचनाएं देने के आदेश दिए.

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सूचना आयुक्त ने यह भी टिप्पणी की कि अगर भविष्य में नगराधीश की ओर से सूचनाएं उपलब्ध कराने में अगर देरी की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. राज्य सूचना आयुक्त ने प्रथम अपील अधिकारी कम जिला उपायुक्त पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रथम अपील अधिकारी मामले की सुनवाई करने में विफल रहे हैं, भविष्य में इस तरह के मामले में ध्यान रखा जाए और बिना देरी के सुनवाई करते हुए मामले को निपटाएं.

राज्य सूचना आयोग ने दिए सीटीएम को आदेश : दो सप्ताह के अंदर देनी होगी मांगी गई सूचनाएं
डीसी कार्यालय में लगे एसी से जुड़ी जानकारी के लिए उपलब्ध नहीं कराने पर लिया कड़ा संज्ञान
सूचना आयोग ने सीटीएम को दी चेतावनी, भविष्य में सूचना देने में की देरी तो होगी कार्रवाई
भिवानी, 2 मार्च : भिवानी जिला उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के अंदर लगे एयर कंडिशन से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने में देरी के मामले में राज्य सूचना आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए आदेश जारी कर दो सप्ताह के अंदर मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं सूचना आयुक्त ने राज्य जन सूचना अधिकारी (भिवानी के नगराधीश) को भी कड़ी चेतावनी दी है भविष्य में अगर सूचनाएं देने में देरी की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 
    दरअसल राज्य जन सूचना अधिकारी द्वारा आधी अधुरी सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने के मामले को राज्य सूचना आयोग में चुनौती दी गई थी। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने गत 26 जून 2018 को जिला उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय भिवानी परिसर के अंदर लगे एयर कंडिशनर से संबंधित विभिन्न पहलुओं से जुड़ी जानकारी बिंदुवार मांगी गई थी। इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई तो 14 अगस्त को उपायुक्त को प्रथम अपील की गई। इसके उपरांत 16 अगस्त को आधी अधुरी सूचनाएं उपलब्ध कराई गई। 20 अक्टूबर को इस मामले में बृजपाल परमार ने राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष शिकायत दी। इसी मामले में गत 25 फरवरी 2019 को मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त चन्द्रप्रकाश ने कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य जन सूचना अधिकारी कम भिवानी नगराधीश को कड़ी चेतावनी देते हुए दो सप्ताह के भीतर मांगी गई सूचनाएं बिंदुवार उपलब्ध कराए जाने के आदेश दिए। 
    सूचना आयुक्त ने यह भी टिप्पणी की कि अगर भविष्य में नगराधीश द्वारा सूचनाएं उपलब्ध कराने में अगर देरी की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सूचना आयुक्त ने प्रथम अपील अधिकारी कम जिला उपायुक्त पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रथम अपील अधिकारी मामले की सुनवाई करने में विफल रहे हैं, भविष्य में इस तरह के मामले में ध्यान रखा जाए और बिना देरी के सुनवाई करते हुए मामले को निपटाएं। 
    गौतलब होगा कि स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय  के अलावा जिला उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में लगे एयर कंडिशनर से संबंधित अलग अलग आरटीआई मांगी गई थी। जिस आरटीआई का प्रशासनिक अधिकारियों ने गोलमोल जवाब उपलब्ध करा दिया, जबकि यह तक नहीं बताया गया कि एसी की हवा खाने वाले अधिकारियों के पास ये एयर कंडिशन आखिर कहां से आए और इनके खरीद के बिल और इस्तेमाल करने पर बिजली का बिल कैसे भुगतान किए गए। इसी तरह से एसी कहां कहां लगाए गए हैं, उनकी लोकेशन के फोटो भी उपलब्ध कराए जाने की मांग की थी। 
    राज्य सूचना आयुक्त ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी भिवानी को भी इसी तरह की आरटीआई के जवाब नहीं देने पर कड़े आदेश दिए हैं। राज्य सूचना आयुक्त ने एक सप्ताह के अंदर आरटीआई का जवाब दिए जाने व कार्यालय में आरटीआई कार्यकर्ता को निरीक्षण करवाए जाने के भी आदेश दिए हैं। दरअसल बृजपाल परमार ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी एयर कंडिशनर लगाए जाने से संबंधित पहलुओं पर आरटीआई के तहत कुछ सुचनाएं मांगी थी। जिस पर अधिकारी ने सूचना देने से इंकार कर दिया था। अब इसी मामले में उसे फटकार लगाते हुए एक सप्ताह के अंदर जवाब देने के आदेश दिए हैं।
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