भिवानी: जिला उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के अंदर लगे एयर कंडिशन के बारे में सूचनाएं देरी से देने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए आदेश जारी कर दो सप्ताह में मांगी गई सूचनाएं देने के आदेश दिए हैं. सूचना आयुक्त ने राज्य जन सूचना अधिकारी को भी कड़ी चेतावनी दी है. भविष्य में अगर सूचनाएं देने में देरी की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल राज्य जन सूचना अधिकारी की ओर से आधी-अधूरी सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने के मामले को राज्य सूचना आयोग में चुनौती दी गई थी. स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने गत 26 जून 2018 को जिला उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय भिवानी परिसर के अंदर लगे एयर कंडिशनर से संबंधित विभिन्न पहलुओं से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी.
जब इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई तो 14 अगस्त को उपायुक्त को प्रथम अपील की गई. इसके बाद 16 अगस्त को आधी-अधूरी सूचनाएं दी गई. 20 अक्टूबर को इस मामले में बृजपाल परमार ने राज्य सूचना आयुक्त के सामने शिकायत दी. इसी मामले में गत फरवरी 2019 को सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त चन्द्रप्रकाश ने कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य जन सूचना अधिकारी कम भिवानी नगराधीश को कड़ी चेतावनी देते हुए दो सप्ताह में मांगी गई सूचनाएं देने के आदेश दिए.
सूचना आयुक्त ने यह भी टिप्पणी की कि अगर भविष्य में नगराधीश की ओर से सूचनाएं उपलब्ध कराने में अगर देरी की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. राज्य सूचना आयुक्त ने प्रथम अपील अधिकारी कम जिला उपायुक्त पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रथम अपील अधिकारी मामले की सुनवाई करने में विफल रहे हैं, भविष्य में इस तरह के मामले में ध्यान रखा जाए और बिना देरी के सुनवाई करते हुए मामले को निपटाएं.