भिवानी: दो नाबालिग बहनों को कार में ले जाने के मामले में भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है. पोक्सो एक्ट के मामले में भिवानी की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने दोषी पर 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना देने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. जानकारी के अनुसार साल 2020 में बहल थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई थी.
जिसमें नाबालिग लड़कियों के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी दोनों लड़कियां खेत में गई थी, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटी. लड़की के पिता ने बताया कि खेत से घर लौटते समय रास्ते में पिकअप गाड़ी चालक ने उन्हें बहला-फुसला लिया और अपनी कार से उन्हें घर छोड़ने की बात कही. इसके बाद पिकअप गाड़ी चालक दोनों नाबालिग लड़कियों को घर छोड़ने की जगह अन्य किसी स्थान पर ले गया. वहीं उसकी गाड़ी खराब हो गई.
जिसके बाद वो दोनों लड़कियों को छोड़कर फरार हो गया. जैसे तैसे दोनों लड़कियां घर पहुंची और इस बात की जानकारी परिजनों को दी. परिजनों ने तुरंत पुलिस को इसकी शिकायत दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग लड़कयों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने करवाए. दोषी आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. कोर्ट ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. दोषी आनंद बलावल गांव चरखी दादरी का रहने वाला है.
आनंद को 3 साल कैद की सजा और 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. भिवानी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने जिले के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोक्सो एक्ट के तहत शिकायत बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित करें. पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें.