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भिवानी: मतदाता सूची में अगर है कोई गड़बड़ी तो 22 मार्च से पहले जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे

10 फरवरी से 12 मार्च तक दावे व आपत्तियां प्राप्त की गई हैं. किसी मतदाता को कोई आपत्ति है तो 22 मार्च तक संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में दर्ज करवा सकता है.

Bhiwani Election Commission is briefly revising voter lists
भिवानी में निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण कर रहा है
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Published : Mar 16, 2020, 7:36 PM IST

भिवानी: भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार एक जनवरी 2020 को आधार तिथि मानकर मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसके लिए 10 फरवरी से 12 मार्च तक दावे व आपतियां प्राप्त की गई है. किसी मतदाता को कोई आपति है तो 22 मार्च तक संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में दर्ज करवा सकता है.

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिला भिवानी में पडऩे वाले चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 54-लोहारू, 57- भिवानी, 58-तोशाम एवं 59- बवानीखेड़ा में फार्म नंबर-7 (मृतक/स्थान छोड़कर चले गये) के दावे व आपत्तिया प्राप्त हुई है. जिसको हिदायतानुसार जिला की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है और निर्वाचक पंजीयन अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करवा दी गई है.

एक जनवरी 2020 को आधार तिथि मानकर मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है. किसी भी मतदाता को कोई आपत्ति है तो 22 मार्च 2020 तक संबंधित पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में दर्ज करवा सकता है.

ये भी पढ़ें- जरूरत पड़ी तो किलोमीटर स्कीम के तहत बढ़ेंगी बसें: परिवहन मंत्री

भिवानी: भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार एक जनवरी 2020 को आधार तिथि मानकर मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसके लिए 10 फरवरी से 12 मार्च तक दावे व आपतियां प्राप्त की गई है. किसी मतदाता को कोई आपति है तो 22 मार्च तक संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में दर्ज करवा सकता है.

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिला भिवानी में पडऩे वाले चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 54-लोहारू, 57- भिवानी, 58-तोशाम एवं 59- बवानीखेड़ा में फार्म नंबर-7 (मृतक/स्थान छोड़कर चले गये) के दावे व आपत्तिया प्राप्त हुई है. जिसको हिदायतानुसार जिला की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है और निर्वाचक पंजीयन अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करवा दी गई है.

एक जनवरी 2020 को आधार तिथि मानकर मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है. किसी भी मतदाता को कोई आपत्ति है तो 22 मार्च 2020 तक संबंधित पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में दर्ज करवा सकता है.

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