लंदन : ब्रिटेन की ब्रेक्जिट के बाद की नई वीजा और आव्रजन प्रणाली के लिए मंगलवार से आवेदन की अनुमति दे दी गई. ब्रिटिश सरकार ने नई प्रणाली को 'सरल, प्रभावी और लचीला' बताया है.
ब्रिटेन की गृह मंत्रालय ने कहा कि नए 'स्किल्ड वर्कर वीजा' के लिए आवेदक अब ब्रिटेन में एक जनवरी, 2021 से काम करने और रहने के लिए आवेदन कर सकते हैं. उसी समय से यूरोपीय संघ (ईयू) के प्रवासियों को भारत जैसे अन्य गैर-ईयू देशों की तर्ज पर लाने के लिए ब्रेक्जिट हस्तांतरण की अवधि समाप्त होगी.
नई प्वॉइंट या अंक आधारित आव्रजन प्रणाली के तहत उचित कौशल स्तर, अंग्रेजी के ज्ञान आदि के आधार पर रोजगार के लिए अंक दिए जाएंगे.
पढ़ें-ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा के लिए कंप्यूटरीकृत लॉटरी व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव दिया
गृह मंत्री प्रीति पटेल ने कहा, 'सरकार ने स्वतंत्र आवाजाही को समाप्त करने, हमारी सीमाओं का नियंत्रण वापस अपने हाथ में लेने और एक नई अंक आधारित आव्रजन प्रणाली का वादा किया था. आज हमने अपने वादे को पूरा किया है.'
उन्होंने कहा, 'सरल, प्रभावी और लचीली प्रणाली से नियोक्ता जरूरत के हिसाब से कुशल कार्मिकों की भर्ती कर सकते हैं, वहीं इससे नियोक्ताओं को ब्रिटेन के कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा. हम उन लोगों के लिए भी रास्ते खोल रहे हैं, जिनमें असाधारण प्रतिभा है या जो इंजीनियरिंग, विज्ञान, तकनीक अथवा संस्कृति के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करते हैं.'