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गुरमीत राम रहीम को रणजीत हत्याकांड मामले में नहीं मिली राहत - गुरमीत राम रहीम रणजीत हत्याकांड मामला

रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर रणजीत हत्याकांड मामले में राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने उनकी सीबीआई कोर्ट में रंजीत सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई टालने की याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया.

Gurmeet Ram Rahim once again not relieved in Ranjit murder case
गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर रणजीत हत्याकांड मामले में नहीं मिली राहत
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Published : Feb 4, 2021, 12:22 PM IST

रोहतक: सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर राहत नहीं मिली है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें रणजीत हत्याकांड में राहत नहीं दी है. हाईकोर्ट ने उनकी सीबीआई कोर्ट में रंजीत सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई टालने की याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया.

हाईकोर्ट बार द्वारा काम निलंबन होने के चलते इस मामले में हाईकोर्ट बार का कोई वकील पेश नहीं हुआ. जिस कारण दिल्ली के एक वकील ने राम रहीम की पैरवी करते हुए याचिका वापस लेने का आग्रह किया.

इस पर हाईकोर्ट बेंच ने याचिका वापस लेने की छूट देते हुए इसे खारिज कर दिया. हालांकि कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा कि अगर सुविधाजनक हो तो वो पहले अन्य सह आरोपियों के वकील की दलील सुन सकती है.

ये भी पढ़ें: अविश्वास प्रस्ताव से साफ हो जाएगा कि कौन जनता के हित में हैं और कौन नहीं- किरण चौधरी

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने याचिका दायर कर सीबीआई कोर्ट में डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई 4 हफ्ते तक हटाने का निर्देश देने का आग्रह किया था.

इस मामले में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में फाइनल बहस होनी थी. गुरमीत राम रहीम द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उसका वकील गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और करोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव है. इसलिए उसके मामले की सुनवाई 4 हफ्ते तक हटाने का निर्देश देने का आग्रह किया था. इस पर कोई विचार नहीं किया गया.

रोहतक: सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर राहत नहीं मिली है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें रणजीत हत्याकांड में राहत नहीं दी है. हाईकोर्ट ने उनकी सीबीआई कोर्ट में रंजीत सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई टालने की याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया.

हाईकोर्ट बार द्वारा काम निलंबन होने के चलते इस मामले में हाईकोर्ट बार का कोई वकील पेश नहीं हुआ. जिस कारण दिल्ली के एक वकील ने राम रहीम की पैरवी करते हुए याचिका वापस लेने का आग्रह किया.

इस पर हाईकोर्ट बेंच ने याचिका वापस लेने की छूट देते हुए इसे खारिज कर दिया. हालांकि कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा कि अगर सुविधाजनक हो तो वो पहले अन्य सह आरोपियों के वकील की दलील सुन सकती है.

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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने याचिका दायर कर सीबीआई कोर्ट में डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई 4 हफ्ते तक हटाने का निर्देश देने का आग्रह किया था.

इस मामले में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में फाइनल बहस होनी थी. गुरमीत राम रहीम द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उसका वकील गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और करोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव है. इसलिए उसके मामले की सुनवाई 4 हफ्ते तक हटाने का निर्देश देने का आग्रह किया था. इस पर कोई विचार नहीं किया गया.

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