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विधानसभा चुनाव से पहले राजकुमार सैनी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानिए पूरा मामला

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Published : Sep 16, 2019, 11:20 PM IST

विधानसभा चुनाव से पहले हाईकोर्ट ने एलएसपी सुप्रीमो राजकुमार सैनी को बड़ी राहत दी है. भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्वजों पर अंग्रेजों से सांठगांठ के आरोप लगाने के मामले में चल रहे केस पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

राजकुमार सैनी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

चंडीगढ़: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्वजों पर अंग्रेजों से सांठगांठ के आरोप लगाने के मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद और एलएसपी सुप्रीमो राजकुमार सैनी के खिलाफ रोहतक सीजेएम कोर्ट की कार्रवाई पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए थे आरोप
पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा मातूराम के खिलाफ झज्जर में जनसभा में शहीद भगत सिंह के विरुद्ध गवाही देने के आरोप लगाए थे. जिसके बाद संत कुमार नाम के शख्स ने राजकुमार सैनी पर केस किया था. संत कुमार ने कहा था कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी से संबंधित 457 गवाहों के कागजात कोर्ट से निकलवाए और इसकी जांच की.

राजकुमार सैनी के खिलाफ जारी हुआ था समन
इसके बाद संतकुमार ने सैनी के खिलाफ सीजेएम योगेश चौधरी की कोर्ट में इस्तगासा डाला. शिकायत के आधार पर सीजेएम ने संतकुमार और अन्य के बयान सुनने के बाद राजकुमार सैनी को समन जारी किया था. संत कुमार ने कहा था कि भाषण से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके परिवार एवं समस्त आर्य समाज के लोगों की भावना को ठेस पहुंची है.

सैनी ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
इस मामले में सैनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए शिकायत को आधारहीन करार देते हुए खारिज करने की अपील की थी. याची ने दलील दी थी कि मानहानि की शिकायत वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी मानहानि हुई हो या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य हो.

रोहतक अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक
शिकायतकर्ता न तो परिवार की परिभाषा में आता है और न ही कोई नजदीकी. ऐसे में उसे इस शिकायत को देने का अधिकार ही नहीं है. हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलील सुनने के बाद हरियाणा सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही रोहतक की अदालत में चल रही कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है.

चंडीगढ़: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्वजों पर अंग्रेजों से सांठगांठ के आरोप लगाने के मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद और एलएसपी सुप्रीमो राजकुमार सैनी के खिलाफ रोहतक सीजेएम कोर्ट की कार्रवाई पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए थे आरोप
पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा मातूराम के खिलाफ झज्जर में जनसभा में शहीद भगत सिंह के विरुद्ध गवाही देने के आरोप लगाए थे. जिसके बाद संत कुमार नाम के शख्स ने राजकुमार सैनी पर केस किया था. संत कुमार ने कहा था कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी से संबंधित 457 गवाहों के कागजात कोर्ट से निकलवाए और इसकी जांच की.

राजकुमार सैनी के खिलाफ जारी हुआ था समन
इसके बाद संतकुमार ने सैनी के खिलाफ सीजेएम योगेश चौधरी की कोर्ट में इस्तगासा डाला. शिकायत के आधार पर सीजेएम ने संतकुमार और अन्य के बयान सुनने के बाद राजकुमार सैनी को समन जारी किया था. संत कुमार ने कहा था कि भाषण से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके परिवार एवं समस्त आर्य समाज के लोगों की भावना को ठेस पहुंची है.

सैनी ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
इस मामले में सैनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए शिकायत को आधारहीन करार देते हुए खारिज करने की अपील की थी. याची ने दलील दी थी कि मानहानि की शिकायत वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी मानहानि हुई हो या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य हो.

रोहतक अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक
शिकायतकर्ता न तो परिवार की परिभाषा में आता है और न ही कोई नजदीकी. ऐसे में उसे इस शिकायत को देने का अधिकार ही नहीं है. हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलील सुनने के बाद हरियाणा सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही रोहतक की अदालत में चल रही कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है.

Intro:एंकर -
अकसर आपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले पूर्व सांसद राजकुमार सैनी को हइकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्वजों पर अंग्रेजों से सांठगांठ के आरोप लगाने के मामले में राहत दे दी है । दरसल भाजपा के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी के खिलाफ रोहतक सीजेएम कोर्ट की कार्रवाई पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है । हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलील सुनने के बाद हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाग मांगा है ।Body:बीजेपी के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा मातूराम के खिलाफ झज्जर जनसभा में शहीद भगत सिंह के विरुद्ध गवाही देने के आरोप लगाए थे । संत कुमार ने कहा था कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी से संबंधित 457 गवाहों के कागजात कोर्ट से निकलवाए और इसकी जांच की , इसके बाद संतकुमार ने सैनी के खिलाफ रोहतक कोर्ट में पहुचें थे । शिकायत के आधार पर सीजेएम ने संतकुमार और अन्य के बयान सुनने के बाद राजकुमार सैनी को समन आदेश जारी किए थे । संत कुमार ने कहा था कि भाषण से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके परिवार एवं समस्त आर्य समाज के लोगों की भावना को ठेस पहुंची है । इस मामले में सैनी ने हाईकोर्ट में याचिका दखिल करते हुए इस शिकायत को आधार हीन करार देते हुए इसे खारिज करने की अपील की थी । याची ने दलील दी थी कि मान हानि का इस प्रकार का मामला वह व्यक्ति डाल सकता है जिसकी मान हानी हुई हो या फिर उसके परिवार का कोई व्यक्ति । शिकायतकर्ता न तो परिवार की परिभाषा में आता है और न ही कोई नजदीकी , ऐसे में उसे इस शिकायत को देने का अधिकार ही नहीं है । हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलील सुनने के बाद हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाग मांगा है ।इसके साथ ही रोहतक की अदालत में चल रही कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है । Conclusion:सैनी के खिलाफ रोहतक कोर्ट ने राजकुमार सैनी को समन आदेश जारी किए थे । कोर्ट में कहा गया था कि भाषण से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके परिवार एवं समस्त आर्य समाज के लोगों की भावना को ठेस पहुंची है । इसके खिलाफ हाई कोर्ट में पहुचें सैनी को तहत मिल गई है मगर साथ ही हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर हाइकोर्ट ने भी मांगा है । कोर्ट में सैनी की तरफ से दलील दी गई थी शिकायतकर्ता न तो परिवार की परिभाषा में आता है और न ही कोई नजदीकी , ऐसे में उसे इस शिकायत को देने का अधिकार ही नहीं है ।
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