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हरियाणा में वाहन लेकर निकलने से पहले पढ़ लें ये गाइडलाइंस, नहीं तो लग जाएगा भारी जुर्माना

हरियाणा में लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए परिवहन विभाग ने वाहनों के नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इन गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान राज्य में टैक्सी-कैब में ड्राइवर के साथ केवल दो यात्री ही सफर कर सकेंगे.

HARYANA
हरियाणा वाहन
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Published : May 20, 2020, 11:29 AM IST

चंडीगढ़: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन-4 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना में हरियाणा के परिवहन विभाग ने राज्य में यात्री-वाहनों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं. इन निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान राज्य में टैक्सी-कैब में ड्राइवर के साथ केवल दो यात्री ही सफर कर सकेंगे.

लॉकडाउन-4 के लिए गाइडलाइंस जारी

परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि टैक्सी तथा कैब में ड्राइवर के अलावा दो यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी यानि ड्राइवर समेत उस गाड़ी में कुल तीन व्यक्ति बैठ सकेंगे. इसी प्रकार, मैक्सी कैब में उसकी बैठने की क्षमता से आधी संख्या, ऑटो-रिक्शा व ई-रिक्शा में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्ति बैठाने की अनुमति होगी.

ये भी पढ़ें- अमेरिका से एयरलिफ्ट किए गए हरियाणा के निवासी पंचकूला में किए क्वारंटाइन- विज

उन्होंने बताया कि दोपहिया वाहन में ड्राइवर के पीछे एक व्यक्ति ही बैठ सकता है, जबकि दोनों को हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनने अनिवार्य होंगे. वहीं किसी व्यक्ति द्वारा खींची जाने वाली रिक्शा में दो से अधिक आदमी नहीं बैठाए जाएंगे.

कंटेनमेंट जोन में केवल आपातकालीन सेवा को अनुमति

उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा तथा केवल आपातकालीन व आवश्यक सामान/सेवाओं के लिए ही वाहन ले जाने की अनुमति होगी. उक्त सभी मामलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तथा मुंह पर मास्क लगाना आवश्यक होग. आदेशों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- किसानों को अब तक फसल खरीद का 7500 करोड़ का किया भुगतान: डिप्टी सीएम

चंडीगढ़: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन-4 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना में हरियाणा के परिवहन विभाग ने राज्य में यात्री-वाहनों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं. इन निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान राज्य में टैक्सी-कैब में ड्राइवर के साथ केवल दो यात्री ही सफर कर सकेंगे.

लॉकडाउन-4 के लिए गाइडलाइंस जारी

परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि टैक्सी तथा कैब में ड्राइवर के अलावा दो यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी यानि ड्राइवर समेत उस गाड़ी में कुल तीन व्यक्ति बैठ सकेंगे. इसी प्रकार, मैक्सी कैब में उसकी बैठने की क्षमता से आधी संख्या, ऑटो-रिक्शा व ई-रिक्शा में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्ति बैठाने की अनुमति होगी.

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उन्होंने बताया कि दोपहिया वाहन में ड्राइवर के पीछे एक व्यक्ति ही बैठ सकता है, जबकि दोनों को हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनने अनिवार्य होंगे. वहीं किसी व्यक्ति द्वारा खींची जाने वाली रिक्शा में दो से अधिक आदमी नहीं बैठाए जाएंगे.

कंटेनमेंट जोन में केवल आपातकालीन सेवा को अनुमति

उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा तथा केवल आपातकालीन व आवश्यक सामान/सेवाओं के लिए ही वाहन ले जाने की अनुमति होगी. उक्त सभी मामलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तथा मुंह पर मास्क लगाना आवश्यक होग. आदेशों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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