दिल्ली/चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार जल्द ही लव जिहाद पर अध्यादेश के माध्यम से कानून ला सकती है. दिल्ली में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद एक सवाल के जवाब में कहा कि धोखे से या जबरन और लालच देकर धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून की सख्त जरूरत है, और सरकार अगले विधानसभा सत्र से पहले अध्यादेश के जरिए भी इस पर कानून ला सकती है.
बजट सत्र में बिल नहीं हुआ था पेश
हरियाणा सरकार इस बिल को बजट सत्र में ही विधानसभा के पटल पर रखना चाहती थी लेकिन कुछ लीगल कारणों से ये कानून बजट सत्र में नहीं आ सका था जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अध्यादेश के जरिए भी कानून ला सकते हैं. इसके अलावा सीएम ने कहा कि अब इस बिल पर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इसलिए अब इसे जल्द ही लाया जा सकता है.
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'धर्मांतरण कानून' के नाम से पेश होना था विधेयक
बजट सत्र के पहले ही दिन सीएम मनोहर लाल ने लव जिहाद को लेकर कानून के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था कि लव जिहाद के नाम से कोई कानून नहीं बनाया जाएगा. जहां इस तरह का कोई कानून बना है. इसका नाम लव जिहाद नहीं रखा गया है, लेकिन जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून जरूर लाया जाएगा. क्योंकि अगर किसी लालच के चलते लोगों का धर्मांतरण करवाया जाता है, तो ये किसी भी धर्म और किसी भी समाज में स्वीकार्य नहीं है.
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यूपी के बाद हरियाणा में भी कानून बनाना चाहते थे विज
बता दें कि, उत्तर प्रदेश में लव-जिहाद और धर्म धर्मांतरण की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून बना चुके हैं. इस कानून के तहत छल-कपट और जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक से दस वर्ष तक की सजा हो सकती है. यूपी में कानून बनने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज घोषणा की थी कि उनके विभाग की तरफ से लव जिहाद को लेकर ड्राफ्ट बना लिया गया. जिसे आगामी बजट सत्र में इन दोनों बिलों को पास करवाने की कोशिश की जाएगी.
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डिप्टी सीएम ने समर्थन नहीं देने का दिया था संकेत
दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अगर लव जिहाद का नाम लेकर कानून आता है तो इस पर हमारे विधायक विचार करेंगे, लेकिन जेजेपी धर्म जबरन धर्मांतरण पर कानून के साथ हैं. दुष्यंत चौटाला ने कहा अगर किसी जाति विशेष शब्द इसमें लिखा होगा तो इस पर विचार किया जाएगा.
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