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हरियाणा में किसान 31 जुलाई तक करवा सकते हैं खरीफ की फसल का बीमा - भिवानी फसल बीमा हेल्पलाइन

हरियाणा में किसान अपनी खरीफ की फसल का बीमा 31 जुलाई तक और रबी की फसल का बीमा 31 दिसंबर 2020 तक करवा सकते हैं.

haryana crop insurance last date
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Published : Jul 28, 2020, 5:18 PM IST

भिवानी: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले में किसान अपनी खरीफ की फसल का बीमा 31 जुलाई तक और रबी की फसल का बीमा 31 दिसंबर 2020 तक करवा सकते हैं. ये जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. प्रताप सिंह सभ्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को तीन वर्ष के लिए यह कार्य दिया गया है.

31 जुलाई तक बैंक को दें जानकारी

उन्होंने बताया कि इस योजना को पूर्णतय स्वैच्छिक कर दिया गया है. जिन किसानों ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण ले रखे हैं तथा जो किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उनको आगामी 31 जुलाई तक संबंधित बैंक को लिखकर देना होगा. उन्होंने बताया कि जो किसान इस तरह का घोषणा-पत्र लिखकर नहीं देंगे उन ऋणी किसानों को स्वत ही इस स्कीम में शामिल कर लिया जाएगा.

उप निदेशक ने बताया कि योजना के तहत खरीफ की फसलों में कपास, बाजरा, धान और मक्का को शामिल किया गया है. इसी प्रकार रबी की फसलों में गेहूं, जौ, सरसों, चना तथा सूरजमुखी का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा किया जाएगा. इस योजना के तहत चार तरह के जोखिम को कवर किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- इस बार रक्षाबंधन पर महिलाएं नहीं कर पाएंगी हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री सफर

उन्होंने बताया कि अगर किसी गांव में 75 प्रतिशत जमीन बगैर बिजाई के रहती है तो वहां पर प्रशासन द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को बीमित राशि का 25 प्रतिशत पैसा उसी समय देकर पॉलिसी को निरस्त कर दिया जाएगा. स्थानीय आपदा के तहत जलभराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन और आसमानी बिजली से होने वाले नुकसान की सूचना 72 घंटे के अंदर-अंदर कृषि विभाग के खंड स्तर पर स्थित विभाग के कार्यालय में देना अनिवार्य है.

ज्यादा जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

इसके अतिरिक्त पोस्ट र्हावेस्टिंग की दशा में स्थानीय आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई का भी प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए बीमा कंपनी के प्रतिनिधि रवि कुमार के दूरभाष नंबर 8860210100 तथा विजेन्द्र सिंह के दूरभाष नंबर 8683925219 पर संपर्क किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों में बढ़ रही फोन की लत, अभिभावक ऐसे रख सकते हैं बच्चों का ख्याल

भिवानी: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले में किसान अपनी खरीफ की फसल का बीमा 31 जुलाई तक और रबी की फसल का बीमा 31 दिसंबर 2020 तक करवा सकते हैं. ये जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. प्रताप सिंह सभ्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को तीन वर्ष के लिए यह कार्य दिया गया है.

31 जुलाई तक बैंक को दें जानकारी

उन्होंने बताया कि इस योजना को पूर्णतय स्वैच्छिक कर दिया गया है. जिन किसानों ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण ले रखे हैं तथा जो किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उनको आगामी 31 जुलाई तक संबंधित बैंक को लिखकर देना होगा. उन्होंने बताया कि जो किसान इस तरह का घोषणा-पत्र लिखकर नहीं देंगे उन ऋणी किसानों को स्वत ही इस स्कीम में शामिल कर लिया जाएगा.

उप निदेशक ने बताया कि योजना के तहत खरीफ की फसलों में कपास, बाजरा, धान और मक्का को शामिल किया गया है. इसी प्रकार रबी की फसलों में गेहूं, जौ, सरसों, चना तथा सूरजमुखी का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा किया जाएगा. इस योजना के तहत चार तरह के जोखिम को कवर किया जाएगा.

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उन्होंने बताया कि अगर किसी गांव में 75 प्रतिशत जमीन बगैर बिजाई के रहती है तो वहां पर प्रशासन द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को बीमित राशि का 25 प्रतिशत पैसा उसी समय देकर पॉलिसी को निरस्त कर दिया जाएगा. स्थानीय आपदा के तहत जलभराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन और आसमानी बिजली से होने वाले नुकसान की सूचना 72 घंटे के अंदर-अंदर कृषि विभाग के खंड स्तर पर स्थित विभाग के कार्यालय में देना अनिवार्य है.

ज्यादा जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

इसके अतिरिक्त पोस्ट र्हावेस्टिंग की दशा में स्थानीय आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई का भी प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए बीमा कंपनी के प्रतिनिधि रवि कुमार के दूरभाष नंबर 8860210100 तथा विजेन्द्र सिंह के दूरभाष नंबर 8683925219 पर संपर्क किया जा सकता है.

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