JNU प्रशासन ने इतिहासकार रोमिला थापर से मांगा CV, कहा- मूल्यांकन जरूरी - ईटीवी भारत
जेएनयू प्रशासन ने प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर को सीवी जमा करने को कहा है जिसके बाद सीनियर फैकल्टी ने हैरानी जताई और कहा कि यह एक राजनीति से प्रेरित कदम है.
नई दिल्ली: प्रख्यात इतिहासकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित रोमिला थापर को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीवी जमा करने को कहा है. ताकि यह विचार किया जा सके कि क्या वह जेएनयू में एमेरिटा प्रोफेसर के रूप में जारी रहेंगी या नहीं.
जिसके बाद सीनियर फैकल्टी ने हैरानी जताई और कहा कि यह एक राजनीति से प्रेरित कदम है जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा की एमेरिटस केवल एक पद का नाम ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की सद्भावना से जुड़ा सम्मान भी है.
'प्रोफेसर की कार्य क्षमता का आकलन जरूरी'
जेएनयू प्रशासन ने अपने इस कदम को सही ठहराते हुए कहा कि 75 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले प्रोफेसर के कार्य क्षमताओं का आंकलन जरूरी है.जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार ने पिछले महीने रोमिला थापर को पत्र लिखकर उनसे सीवी जमा करने को कहा था.
पत्र में लिखा था कि विश्वविद्यालय एक समिति का गठन करेगी जो थापर के कामों का आंकलन करेगी. जिसके बाद फैसला लिया जाएगा कि रोमिला प्रोफेसर एमेरिटा के तौर पर जारी रहेंगी या नहीं. आपको बता दें, रोमिला थापर केंद्र सरकार की नीतियों की घोर आलोचक रहीं हैं.
'राजनीति से प्रेरित कदम'
वहीं जेएनयू के सीनियर फैकल्टी ने इस पर हैरानी जताई है. क्योंकि एमेरिटा प्रोफेसरों को कभी भी सीवी जमा करने के लिए नहीं कहा जाता है. फैकल्टी का कहना है कि एक बार चुने जाने के बाद इस पद पर शैक्षिक जीवन अकादमिक पद जारी रहता है. उनका कहना है कि यह एक राजनीति से प्रेरित कदम है.
रोमिला थापर केन्द्र सरकार की नीतियों की आलोचक रहीं हैं यही कारण है कि सोची समझी रणनीति के तहत उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है. जेएनयू फैकल्टी ने हैरानी जताते हुए कहा कि एक बार प्रोफेसर के पद पर चुने जाने के बाद शिक्षक आजीवन इस पद पर कार्यरत रहता है और उन्हें दोबारा कभी अपनी सीवी जमा नहीं करवानी होती.
जेएनयू प्रशासन ने बताया नीति संगत
वहीं जेएनयू प्रशासन ने अपने इस कदम पर सफाई देते हुए कहा कि इस तरह का कदम उठाना पूरी तरह नीति संगत है. उन्होंने कहा कि जो भी प्रोफेसर अपने 75 वर्ष पूरे कर लेते हैं उसके बाद उनकी कामों का आकलन करने के लिए यह पूरी प्रक्रिया रखी जाती है.
जेएनयू प्रशासन का कहना है कि जेएनयू की वेबसाइट पर मौजूद अध्यादेश 32 में इस प्रक्रिया को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बताया गया है जिसके अनुसार एक बार नियुक्ति होने के बाद चुनाव समिति एक नियुक्त अधिकारी के रूप में किसी भी प्रोफेसर के 75 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद निरंतर उसकी समीक्षा करेगी.
वहीं जेएनयू प्रशासन का कहना है कि अन्य संभावित उम्मीदवारों के लिए रिक्त पद उपलब्ध हो सकें इसके लिए जरूरी है कि लंबे समय से कार्यरत प्रोफेसरों की वर्तमान स्थिति का आंकलन कर किसी भी निर्णय पर पहुंचा जाए. जेएनयू प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि यह मामला किसी राजनीति से नहीं जुड़ा है बल्कि अध्यादेश 32 के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बतौर एमेरिटस कार्यरत प्रोफेसर रोमिला थापर से एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा नया सीवी मांगे जाने को लेकर सीनियर फैकल्टी ने हैरानी जताई है. वहीं खुद के साथ हुए इस वाक्य को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा की एमेरिटस केवल एक पद नाम ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की सद्भावना से जुड़ा सम्मान है. वहीं जेएनयू प्रशासन ने अपने इस कदम को सही ठहराते हुए कहा कि 75 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले प्रोफेसर के कार्य क्षमताओं का आंकलन जरूरी है.
Body:बता दें कि प्रख्यात इतिहासकार और पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर रोमिला थापर से जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार ने नया सीवी जमा कराने को लेकर पत्र लिखा जिससे यह विचार किया जा सके कि वह जेएनयू में बतौर एमेरिटा प्रोफेसर कार्यरत रहेंगी या नहीं. वहीं जेएनयू के सीनियर फैकल्टी इसे राजनीति से प्रेरित कदम बता रहे हैं. उनका कहना है कि प्रोफेसर रोमिला थापर शिक्षा के निजीकरण संस्थानों की स्वायत्तता खत्म करने और जेएनयू समेत कई संस्थानों द्वारा मतभेद की आवाज को कुचलने की कोशिश जैसी कई नीतियों की आलोचक रहीं हैं और यही कारण है कि सोची समझी रणनीति के तहत उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है. जेएनयू फैकल्टी ने हैरानी जताते हुए कहा कि एक बार प्रोफेसर के पद पर चुने जाने के बाद शिक्षक आजीवन इस पद पर कार्यरत रहता है और उन्हें दोबारा कभी अपनी सीवी जमा नहीं करवानी होती.
वहीं जेएनयू प्रशासन ने अपने इस कदम पर सफाई देते हुए कहा कि इस तरह का कदम उठाना पूरी तरह नीति संगत है. उन्होंने कहा कि जो भी प्रोफेसर अपने 75 वर्ष पूरे कर लेते हैं उसके बाद उनकी कामों का आकलन करने के लिए यह पूरी प्रक्रिया रखी जाती है. जेएनयू प्रशासन का कहना है कि जेएनयू की वेबसाइट पर मौजूद अध्यादेश 32 में इस प्रक्रिया को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बताया गया है जिसके अनुसार एक बार नियुक्ति होने के बाद चुनाव समिति एक नियुक्त अधिकारी के रूप में किसी भी प्रोफेसर के 75 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद निरंतर उसकी समीक्षा करेगी. उसकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति, इच्छा, उपलब्धता और विश्वविद्यालय की जरूरतों समेत हर पहलू पर विचार किया जाएगा और तब यह निर्णय लिया जाएगा कि वह प्रोफेसर आगे काम करने के लिए उपयुक्त है या नहीं.
Conclusion:वहीं जेएनयू प्रशासन का कहना है कि अन्य संभावित उम्मीदवारों के लिए रिक्त पद उपलब्ध हो सकें इसके लिए जरूरी है कि लंबे समय से कार्यरत प्रोफेसरों की वर्तमान स्थिति का आंकलन कर किसी भी निर्णय पर पहुंचा जाए. जेएनयू प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि यह मामला किसी राजनीति से नहीं जुड़ा है बल्कि अध्यादेश 32 के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है.