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संगम विहार, झरोदा के सैकड़ों परिवारों को मिली राहत, कोर्ट ने डिमोलिशन की कार्रवाई पर दिया स्टे

Demolition in Sangam Vihar and Jharoda: बुराड़ी इलाके के संगम विहार व झरोदा में रहने वाले लोगों को कोर्ट से राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इलाके में 20 नवंबर से होने वाली डिमोलिशन की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 17, 2023, 4:52 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुराड़ी विधानसभा के संगम विहार और झरोदा में रहने वाले लोगों के घरों पर 20 नवंबर से शुरू होने वाली डिमोलिशन की कार्रवाई पर फिलहाल रोक (स्टे) लगा दिया है. आगे की सुनवाई के बाद कोर्ट यह तय करेगा कि मामले में क्या कार्रवाई करनी है.

राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के संगम विहार और झरोदा में रहने वाले करीब 800 घरों पर डिमोलिशन की तलवार लटक रही थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि दीपावली से दो दिन पहले उनको नोटिस मिला कि 19 तारीख तक अपने मकान को खाली कर दें.

20 तारीख से डिमोलिशन के कार्रवाई शुरू की जाएगी. हाई कोर्ट के आदेश पर लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एमसीडी ने यह नोटिस चस्पा किया गया था. जिसके बाद से लोग घबराए हुए थे. नोटिस मिलने से नाराज लोगों ने दो दिन पहले हाईवे पर जाम लगाते हुए प्रदर्शन किया था.

ये भी पढ़ें: अवैध कॉलोनी पर डिमोलिशन की कार्रवाई

इस मामले में स्थानीय विधायक संजीव झा ने कोर्ट का सहारा लिया. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 20 तारीख से होने वाली डिमोलिशन की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है. अब अगली तारीखों पर आगे की सुनवाई की जाएगी. जिसमें अलॉटमेंट्स को रद्द करने की मांग की जाएगी वहीं दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखेगा.

दस्तावेजों को आधार पर आगे की जिरह होगी. वहीं लोगों को उम्मीद है कि जीवन भर की गाढ़ी कमाई से बने हुए आशियाने को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है यह देखने वाली बात होगी.

ये भी पढ़ें: जहांगीरपुरी में सुरक्षा के बीच डिमोलिशन की कार्रवाई

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुराड़ी विधानसभा के संगम विहार और झरोदा में रहने वाले लोगों के घरों पर 20 नवंबर से शुरू होने वाली डिमोलिशन की कार्रवाई पर फिलहाल रोक (स्टे) लगा दिया है. आगे की सुनवाई के बाद कोर्ट यह तय करेगा कि मामले में क्या कार्रवाई करनी है.

राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के संगम विहार और झरोदा में रहने वाले करीब 800 घरों पर डिमोलिशन की तलवार लटक रही थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि दीपावली से दो दिन पहले उनको नोटिस मिला कि 19 तारीख तक अपने मकान को खाली कर दें.

20 तारीख से डिमोलिशन के कार्रवाई शुरू की जाएगी. हाई कोर्ट के आदेश पर लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एमसीडी ने यह नोटिस चस्पा किया गया था. जिसके बाद से लोग घबराए हुए थे. नोटिस मिलने से नाराज लोगों ने दो दिन पहले हाईवे पर जाम लगाते हुए प्रदर्शन किया था.

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इस मामले में स्थानीय विधायक संजीव झा ने कोर्ट का सहारा लिया. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 20 तारीख से होने वाली डिमोलिशन की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है. अब अगली तारीखों पर आगे की सुनवाई की जाएगी. जिसमें अलॉटमेंट्स को रद्द करने की मांग की जाएगी वहीं दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखेगा.

दस्तावेजों को आधार पर आगे की जिरह होगी. वहीं लोगों को उम्मीद है कि जीवन भर की गाढ़ी कमाई से बने हुए आशियाने को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है यह देखने वाली बात होगी.

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