नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Delhi Excise Policy Scam) से जुड़े भ्रष्टाचार एक मामले की बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज सभी आरोपितों को देने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर के लिए तय कर दी. इस मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया. हाफ बाजू की नीली शर्ट पहने सिसोदिया सुरक्षाकर्मियों के घेरे में मुस्कुराते हुए कोर्ट रूम में दाखिल हुए.
इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने सिसोदिया को घर के खर्चे और पत्नी के इलाज के लिए अपने खाते से पैसे निकालने के लिए नया बैंक खाता खोलने और अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में विकास कार्य के लिए विधायक निधि से पैसे निकालने की अनुमति दे दी थी. सिसोदिया के वकील ने 31 जुलाई को याचिका दायर कर कोर्ट से सिसोदिया को अपनी पत्नी के इलाज और अन्य घरेलू खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रुपए निकालने देने की अनुमति मांगी थी.
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इस याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. फिर चार अगस्त को सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने पैसे निकालने की अनुमति देने के मामले में सिसोदिया की उपस्थिति में ही 25 अगस्त को मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया था. इस पर कोर्ट ने ईडी के केस में सुनवाई वाले दिन ही 25 अगस्त को नया खाता खुलवाने की अनुमति दे दी थी.
बता दें, सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था. यहां से नौ मार्च को मनी लांड्रिंग के मामले में पूछताछ करने के दौरान ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.