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उमर खालिद ने अपनी बहन के निकाह के लिए 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी - अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट

उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे की साजिश के आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) ने बहन के निकाह के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी है. उसकी अर्जी पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सत्यापन रिपोर्ट तलब की है. इसे लेकर 25 नवंबर को सुनवाई होगी.

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उमर खालिद ने मांगी अंतरिम जमानत
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Published : Nov 21, 2022, 3:11 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) ने अपनी बहन के निकाह के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका (interim bail application) दाखिल की है. खालिद की अर्जी पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सत्यापन रिपोर्ट (Verification Report to Delhi Police) तलब की है. मामले को 25 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है.


उमर खालिद (Umar Khalid) दो साल से ज्यादा समय से तिहाड़ जेल में बंद है. उसने अर्जी में बताया कि 28 दिसंबर को उसकी छोटी बहन का निकाह कालिंदी कुंज स्थित बैंक्वेट हाल में होना है. उससे पहले 26 दिसंबर को हल्दी समारोह और 27 दिसंबर को मेहंदी समारोह होगा. इसके लिए उसने 20 दिसंबर 2022 से तीन जनवरी 2023 तक के लिए अंतरिम जमानत मांगी है. उमर का परिवार इस समय जौहरी फार्म में रह रहा है. अर्जी में उसने गुहार लगाई है कि इकलौता भाई होने के कारण निकाह की रस्मों में शामिल होने के अलावा व्यवस्थाएं बनाने में उसकी जरूरत है.

ये भी पढ़ें : श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट आज, अंबेडकर अस्पताल में लाने की संभावना

खालिद को दिल्ली दंगा मामले (Delhi Riots Case) में दिल्ली पुलिस के द्वारा सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था. खालिद पर आपराधिक षडयंत्र रचने, दंगा फैलाने और यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. खालिद की जमानत याचिका को बीते मार्च में कडकडडूमा कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद से हाईकोर्ट इस मामले को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था. इस मामले में कुल 20 आरोपी बनाए गए थे. इनमें से 18 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे. 18 में से 6 आरोपियों की जमानत कोर्ट से हो चुकी है. वहीं अन्य 12 आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं. दो आरोपी अभी फरार है.

ये भी पढ़ें : छावला गैंगरेप मामला: आरोपियों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी दिल्ली सरकार, LG ने दी मंजूरी

नई दिल्ली : दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) ने अपनी बहन के निकाह के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका (interim bail application) दाखिल की है. खालिद की अर्जी पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सत्यापन रिपोर्ट (Verification Report to Delhi Police) तलब की है. मामले को 25 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है.


उमर खालिद (Umar Khalid) दो साल से ज्यादा समय से तिहाड़ जेल में बंद है. उसने अर्जी में बताया कि 28 दिसंबर को उसकी छोटी बहन का निकाह कालिंदी कुंज स्थित बैंक्वेट हाल में होना है. उससे पहले 26 दिसंबर को हल्दी समारोह और 27 दिसंबर को मेहंदी समारोह होगा. इसके लिए उसने 20 दिसंबर 2022 से तीन जनवरी 2023 तक के लिए अंतरिम जमानत मांगी है. उमर का परिवार इस समय जौहरी फार्म में रह रहा है. अर्जी में उसने गुहार लगाई है कि इकलौता भाई होने के कारण निकाह की रस्मों में शामिल होने के अलावा व्यवस्थाएं बनाने में उसकी जरूरत है.

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खालिद को दिल्ली दंगा मामले (Delhi Riots Case) में दिल्ली पुलिस के द्वारा सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था. खालिद पर आपराधिक षडयंत्र रचने, दंगा फैलाने और यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. खालिद की जमानत याचिका को बीते मार्च में कडकडडूमा कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद से हाईकोर्ट इस मामले को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था. इस मामले में कुल 20 आरोपी बनाए गए थे. इनमें से 18 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे. 18 में से 6 आरोपियों की जमानत कोर्ट से हो चुकी है. वहीं अन्य 12 आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं. दो आरोपी अभी फरार है.

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