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निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने के कथित मामले में टीटीवी दिनाकरन को राहत

टीटीवी दिनाकरन को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है. AIADMK को सिंबल दिलाने के नाम पर निर्वाचन आयोग को रिश्वत मामले में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने के कथित मामले में टीटीवी दिनाकरन को राहत
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Published : Mar 9, 2019, 4:20 PM IST

Updated : Mar 9, 2019, 6:40 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके को सिंबल दिलाने के नाम पर निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने के कथित मामले में टीटीवी दिनाकरन को राहत दी है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दिया है. मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी.

पिछले 17 नवंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन के अलावा बिचौलिया सुकेश चंद्रशेखर, मल्लिकार्जुन और वकील बी कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे. कोर्ट ने इस मामले में टीटीवी दिनाकरन को डिस्चार्ज करने की मांग खारिज कर दी थी.

दिनाकरन और वकील बी कुमार जमानत पर हैं. दोनों 1 जून 2017 से जमानत पर हैं. दिल्ली पुलिस ने दिनाकरन को 25 अप्रैल 2017 की रात को करीब चार दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.

पुलिस ने इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर को 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ दिनाकरन के लिए दोबारा पार्टी सिंबल निर्वाचन आयोग से दिलवाने के लिए 50 करोड़ की डील कराने का आरोप है.

क्राइम ब्रांच ने सुकेश के यहां से एक करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की थी. क्राइम ब्रांच को दस करोड़ के हवाला लेन देन के सबूत मिले हैं. ये रकम चेन्नई, कोच्चि और चांदनी चौक रुट के जरिए डिलीवरी की जाती थी.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके को सिंबल दिलाने के नाम पर निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने के कथित मामले में टीटीवी दिनाकरन को राहत दी है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दिया है. मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी.

पिछले 17 नवंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन के अलावा बिचौलिया सुकेश चंद्रशेखर, मल्लिकार्जुन और वकील बी कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे. कोर्ट ने इस मामले में टीटीवी दिनाकरन को डिस्चार्ज करने की मांग खारिज कर दी थी.

दिनाकरन और वकील बी कुमार जमानत पर हैं. दोनों 1 जून 2017 से जमानत पर हैं. दिल्ली पुलिस ने दिनाकरन को 25 अप्रैल 2017 की रात को करीब चार दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.

पुलिस ने इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर को 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ दिनाकरन के लिए दोबारा पार्टी सिंबल निर्वाचन आयोग से दिलवाने के लिए 50 करोड़ की डील कराने का आरोप है.

क्राइम ब्रांच ने सुकेश के यहां से एक करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की थी. क्राइम ब्रांच को दस करोड़ के हवाला लेन देन के सबूत मिले हैं. ये रकम चेन्नई, कोच्चि और चांदनी चौक रुट के जरिए डिलीवरी की जाती थी.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके को सिंबल दिलाने के नाम पर निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने के कथित मामले में टीटीवी दिनाकरन को राहत दी है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।




Body:पिछले 17 नवंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन के अलावा बिचौलिया सुकेश चंद्रशेखर, मल्लिकार्जुन और वकील भी कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे। कोर्ट ने इस मामले में टीटीवी दिनाकरन को डिस्चार्ज करने की मांग खारिज कर दी थी।
दिनाकरन और वकील बी कुमार जमानत पर हैं। दोनों 1 जून 2017 से जमानत पर हैं। दिल्ली पुलिस ने दिनाकरन को 25 अप्रैल 2017 की रात को करीब चार दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था । पुलिस ने इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर को 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ दिनाकरन के लिए दोबारा पार्टी सिंबलनिर्वाचन आयोग से दिलवाने के लिए 50 करोड़ की डील कराने का आरोप है ।



Conclusion:क्राइम ब्रांच ने सुकेश के यहां से एक करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की थी। क्राइम ब्रांच को दस करोड़ के हवाला लेन देन के सबूत मिले हैं। ये रकम चेन्नई, कोच्चि और चांदनी चौक रुट के जरिए डिलीवरी की जाती थी।
Last Updated : Mar 9, 2019, 6:40 PM IST
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