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उपहार सिनेमा अग्निकांड: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों की क्यूरेटिव पिटीशन की खारिज - सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्नि कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीड़ितों द्वारा दायर की गई क्यूरेटिव पीटिशन को खारिज कर दिया गया है.

uphaar cinema fire tragedy case
उपहार सिनेमा अग्नि कांड
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Published : Feb 20, 2020, 11:25 AM IST

Updated : Feb 20, 2020, 11:46 AM IST

नई दिल्ली: उपहार सिनेमा अग्नि कांड के पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है. दरअसल अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीड़ितों द्वारा दायर की गई क्यूरेटिव पिटिशन को खारिज कर दिया गया है.

  • Uphaar Cinema fire tragedy case: Supreme Court dismisses the curative petitions filed by the victims of 1997 Uphaar Cinema fire tragedy case. pic.twitter.com/RZ45M1Lzek

    — ANI (@ANI) February 20, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

यहां गौर करने वाली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 13 फरवरी को ही दे दिया था लेकिन उसे जारी अब किया गया है. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यूरेटिव पिटिशन का कोई में कोई मेरिट नहीं है.

नई दिल्ली: उपहार सिनेमा अग्नि कांड के पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है. दरअसल अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीड़ितों द्वारा दायर की गई क्यूरेटिव पिटिशन को खारिज कर दिया गया है.

  • Uphaar Cinema fire tragedy case: Supreme Court dismisses the curative petitions filed by the victims of 1997 Uphaar Cinema fire tragedy case. pic.twitter.com/RZ45M1Lzek

    — ANI (@ANI) February 20, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

यहां गौर करने वाली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 13 फरवरी को ही दे दिया था लेकिन उसे जारी अब किया गया है. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यूरेटिव पिटिशन का कोई में कोई मेरिट नहीं है.

Last Updated : Feb 20, 2020, 11:46 AM IST
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