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दिल्ली, यूपी और हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रवासी मजदूरों के लिए करें खाने की व्यवस्था - कम्यूनिटी किचन प्रवासी मजदूर

कोरोना की दूसरी लहर की वजह से आर्थिक संकट से जूझते मजदूरों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को प्रवासी मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं.

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दिल्ली, यूपी और हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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Published : May 13, 2021, 10:55 PM IST

नई दिल्ली/चंडीगढ़: कोरोना महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित प्रवासी मजदूरों के मामले पर वीरवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रवासी मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. ताकि उन्हें और उनके परिवारों को दो वक्त का खाना मिल सके.

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दिल्ली, यूपी और हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रवासी मजदूरों के लिए करें खाने की व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश को कहा है कि वो प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन मुहैया करवाए. कोर्ट ने साफ किया कि इसके लिए अधिकारी उनसे पहचान पत्र पर जोर नहीं देंगे. कोर्ट ने कहा कि अपने घर लौट रहे लोगों के लिए परिवहन मुहैया कराया जाए ताकि वो आराम से घर जा सकें.

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दिल्ली, यूपी और हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट का आदेश

ये भी पढ़ें- नूंह में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

कोर्ट ने देश में प्रवासी मजदूरों के हालात पर चिंता जताई और उनके लिए शुरू की गई योजनाओं पर राज्य सरकारों से एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से प्रवासी मजदूरों को लेकर सवाल किया कि कोरोना महामारी के कारण बंद और लॉकडाउन ने इन्हें बेबस कर दिया है, इनके पास ना रोजगार है और ना पैसे. इनके पास खाने के लिए कमाई का कोई जरिया तो होना चाहिए.

नई दिल्ली/चंडीगढ़: कोरोना महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित प्रवासी मजदूरों के मामले पर वीरवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रवासी मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. ताकि उन्हें और उनके परिवारों को दो वक्त का खाना मिल सके.

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दिल्ली, यूपी और हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रवासी मजदूरों के लिए करें खाने की व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश को कहा है कि वो प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन मुहैया करवाए. कोर्ट ने साफ किया कि इसके लिए अधिकारी उनसे पहचान पत्र पर जोर नहीं देंगे. कोर्ट ने कहा कि अपने घर लौट रहे लोगों के लिए परिवहन मुहैया कराया जाए ताकि वो आराम से घर जा सकें.

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कोर्ट ने देश में प्रवासी मजदूरों के हालात पर चिंता जताई और उनके लिए शुरू की गई योजनाओं पर राज्य सरकारों से एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से प्रवासी मजदूरों को लेकर सवाल किया कि कोरोना महामारी के कारण बंद और लॉकडाउन ने इन्हें बेबस कर दिया है, इनके पास ना रोजगार है और ना पैसे. इनके पास खाने के लिए कमाई का कोई जरिया तो होना चाहिए.

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