नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेसलर सागर धनखड़ हत्या के मामले के आरोपी और पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने नोटिस जारी किया.
5 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. सुशील पहलवान को 23 मई 2021 को मुंडका से गिरफ्तार किया गया था. 2 अगस्त 2021 को रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर 6 अगस्त 2021 को संज्ञान लिया था. 28 अक्टूबर 2021 को क्राईम ब्रांच ने दूसरी चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक सागर धनखड़ की हत्या के मामले में 17 को आरोपी बनाया गया है.
पहली चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया था. दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बताया है. क्राईम ब्रांच ने 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल किया था. आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 4 और 5 मई 2021 की रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी. चार्जशीट में कहा गया है कि अनिरुद्ध दहिया एक अंतरराष्ट्रीय पहलवान है और उसके पिता भी पहलवान थे. दहिया को 10 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया था.
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