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ललित मोदी के पारिवारिक ट्रस्ट मामला- दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

ललित मोदी, बीना मोदी और उनके दो बच्चों चारू मोदी और समीर मोदी के बीच सिंगापुर में मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही है. दिल्ली हाईकोर्ट में बीना, चारू और समीर मोदी ने यह दलील दी है कि परिवार के सदस्यों के बीच एक ट्रस्ट डीड बना है और भारतीय कानून के मुताबिक केके मोदी के पारिवारिक ट्रस्ट के विवाद को देश के बाहर मध्यस्थता के जरिए नहीं सुलझाया जा सकता है.

Delhi High Court
दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Dec 26, 2020, 10:06 AM IST

Updated : Dec 26, 2020, 12:17 PM IST

नई दिल्ली: ललित मोदी के पारिवारिक ट्रस्ट विवाद मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में ही होगी. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की डिवीजन बेंच ने ये आदेश जारी किया है.

हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच को निर्देश दिया कि वह ललित मोदी की मां बीना मोदी, भाई समीर मोदी और बहन चारु मोदी की याचिका पर नए सिरे से कानून के मुताबिक सुनवाई शुरू करें. बीना मोदी और ललित मोदी के भाई-बहनों ने याचिका दायर कर मांग की है कि ललित मोदी को अपने पिता केके मोदी की संपत्ति के बड़े हिस्से को बेचने के लिए देश के बाहर प्रक्रिया शुरू करने से रोका जाए.


सिंगापुर में चल रही मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ललित मोदी की मां बीना मोदी की याचिका पर सिंगापुर में चल रही मध्यस्थता की कार्यवाही पर पहले ही रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सिंगापुर में चल रही मध्यस्थता की कार्रवाई पर यह कहते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया था कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है.


सिंगापुर में मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही है

ललित मोदी, बीना मोदी और उनके दो बच्चों चारू मोदी और समीर मोदी के बीच सिंगापुर में मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही है. दिल्ली हाईकोर्ट में बीना, चारू और समीर मोदी ने यह दलील दी है कि परिवार के सदस्यों के बीच एक ट्रस्ट डीड बना है और भारतीय कानून के मुताबिक केके मोदी के पारिवारिक ट्रस्ट के विवाद को देश के बाहर मध्यस्थता के जरिए नहीं सुलझाया जा सकता है.

ये भी पढ़े:- ललित मोदी के पारिवारिक ट्रस्ट विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आज


केके मोदी की मौत के बाद विवाद शुरु हुआ

आपको बता दें कि केके मोदी की 2 नवंबर 2019 को मौत हो गई थी जिसके बाद ट्रस्टियों के बीच विवाद शुरु हो गया था. इस मामले में पिछले 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए ललित मोदी को निर्देश दिया कि वो हाईकोर्ट जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट की इस याचिका पर विचार करेगा.

नई दिल्ली: ललित मोदी के पारिवारिक ट्रस्ट विवाद मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में ही होगी. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की डिवीजन बेंच ने ये आदेश जारी किया है.

हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच को निर्देश दिया कि वह ललित मोदी की मां बीना मोदी, भाई समीर मोदी और बहन चारु मोदी की याचिका पर नए सिरे से कानून के मुताबिक सुनवाई शुरू करें. बीना मोदी और ललित मोदी के भाई-बहनों ने याचिका दायर कर मांग की है कि ललित मोदी को अपने पिता केके मोदी की संपत्ति के बड़े हिस्से को बेचने के लिए देश के बाहर प्रक्रिया शुरू करने से रोका जाए.


सिंगापुर में चल रही मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ललित मोदी की मां बीना मोदी की याचिका पर सिंगापुर में चल रही मध्यस्थता की कार्यवाही पर पहले ही रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सिंगापुर में चल रही मध्यस्थता की कार्रवाई पर यह कहते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया था कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है.


सिंगापुर में मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही है

ललित मोदी, बीना मोदी और उनके दो बच्चों चारू मोदी और समीर मोदी के बीच सिंगापुर में मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही है. दिल्ली हाईकोर्ट में बीना, चारू और समीर मोदी ने यह दलील दी है कि परिवार के सदस्यों के बीच एक ट्रस्ट डीड बना है और भारतीय कानून के मुताबिक केके मोदी के पारिवारिक ट्रस्ट के विवाद को देश के बाहर मध्यस्थता के जरिए नहीं सुलझाया जा सकता है.

ये भी पढ़े:- ललित मोदी के पारिवारिक ट्रस्ट विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आज


केके मोदी की मौत के बाद विवाद शुरु हुआ

आपको बता दें कि केके मोदी की 2 नवंबर 2019 को मौत हो गई थी जिसके बाद ट्रस्टियों के बीच विवाद शुरु हो गया था. इस मामले में पिछले 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए ललित मोदी को निर्देश दिया कि वो हाईकोर्ट जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट की इस याचिका पर विचार करेगा.

Last Updated : Dec 26, 2020, 12:17 PM IST
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