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जातीय आधार पर पूछे गए सवाल के मामले में DSSSB के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर सुनवाई - DSSSB के खिलाफ FIR की मांग

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जातीय आधार पर पूछे गए एक प्रश्न के मामले में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर आज सुनवाई करेगी.

DSSSB के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग
DSSSB के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग
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Published : Aug 26, 2021, 7:32 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जातीय आधार पर पूछे गए एक प्रश्न के मामले में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर आज सुनवाई करेगी. एडिशनल सेशंस जज रविंद्र बेदी इस मामले में सुनवाई करेंगी.



पिछली 17 फरवरी को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने DSSSB के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. कड़कड़डूमा कोर्ट के इस आदेश को DSSSB ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने DSSSB की याचिका खारिज कर दी थी.

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSSB के खिलाफ याचिका वकील सत्यप्रकाश गौतम ने दायर की थी. इसमें DSSSB के चेयरमैन के खिलाफ परीक्षा में जातीय प्रश्न पूछे जाने पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की है.

ये भी पढ़ें- प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जातीय आधार पर प्रश्न: DSSSB के खिलाफ FIR के आदेश पर नहीं लगी रोक

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रश्न की प्रति सोशल मीडिया के जरिये प्राप्त की है. ये परीक्षा 13 अक्टूबर 2018 को आयोजित की गई थी. उस परीक्षा में दलित समुदाय को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था.

ये भी पढ़ें- कड़कड़डूमा कोर्ट: परीक्षा में जातीय सवाल पूछने पर DSSSB के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

परीक्षा से DSSSB के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि ऐसे प्रश्न का चयन कर सामाजिक सौहार्द्र खराब करने की कोशिश की गई है. पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार थाने के एसएचओ के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज नहीं करने पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है.

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जातीय आधार पर पूछे गए एक प्रश्न के मामले में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर आज सुनवाई करेगी. एडिशनल सेशंस जज रविंद्र बेदी इस मामले में सुनवाई करेंगी.



पिछली 17 फरवरी को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने DSSSB के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. कड़कड़डूमा कोर्ट के इस आदेश को DSSSB ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने DSSSB की याचिका खारिज कर दी थी.

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSSB के खिलाफ याचिका वकील सत्यप्रकाश गौतम ने दायर की थी. इसमें DSSSB के चेयरमैन के खिलाफ परीक्षा में जातीय प्रश्न पूछे जाने पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की है.

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याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रश्न की प्रति सोशल मीडिया के जरिये प्राप्त की है. ये परीक्षा 13 अक्टूबर 2018 को आयोजित की गई थी. उस परीक्षा में दलित समुदाय को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था.

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परीक्षा से DSSSB के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि ऐसे प्रश्न का चयन कर सामाजिक सौहार्द्र खराब करने की कोशिश की गई है. पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार थाने के एसएचओ के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज नहीं करने पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है.

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