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DWC ने यौन उत्पीड़न के आरोपी वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ शुरू की अनुशासनात्मक कार्यवाही

कादीपुर स्थित सीनियर सेकंडरी स्कूल में महिला शिक्षकों से यौन उत्पीड़न के आरोपी वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग ने अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की है. 13 महिला शिक्षकों ने वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ महिला आयोग में लिखित में शिकायत दी थी, जिसके बाद महिला आयोग ने मामले में एक्शन लिया.

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Published : May 24, 2023, 4:11 PM IST

नई दिल्ली: उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली के कादीपुर स्थित सीनियर सेकंडरी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ महिला शिक्षकों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. शिक्षिकाओं ने इस बात की जानकारी दिल्ली महिला आयोग को दी. मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शिक्षा निदेशक को समन जारी कर मामले में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी. शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बीते 15 मई को आयोग को सूचित किया कि आरोपी वाइस प्रिंसिपल को स्कूल से स्थानांतरित कर दिया गया है और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत मामला जिले की स्थानीय शिकायत समिति को भेज दिया गया है. मगर आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कार्रवाई को अपर्याप्त बताया और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

इसके बाद अधिकारी फिर से आयोग के सामने पेश हुए और कहा कि शिक्षा निदेशक ने वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ सीसीएस आचरण नियम 1964 की धारा 14 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है.

स्वाति मालीवाल ने कहा, “सरकारी स्कूल की कुछ शिक्षिकाओं ने वाइस प्रिंसिपल द्वारा यौन और मानसिक उत्पीड़न की शिकायतों के साथ आयोग का दरवाजा खटखटाया था. आयोग ने मामले को शिक्षा निदेशालय के समक्ष उठाया और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न दुनिया भर की एक कड़वी सच्चाई है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्कूलों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं. आयोग के प्रयासों से आरोपी व्यक्ति का स्कूल से तबादला कर दिया गया है और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. आयोग की यौन उत्पीड़न के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता की नीति है और आयोग न्याय के लिए शिक्षिकाओं के साथ खड़ा रहेगा."

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दरअसल, दिल्ली महिला आयोग को सूचित किया गया कि स्कूल की कर्मचारी स्तरीय शिकायत निवारण समिति ने मामले की जांच की और मामले की जांच करने पर वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ आरोपों को सही पाया. और उसके ट्रांसफर की सिफारिश की थी. इसके अलावा, आयोग को यह भी पता चला कि उक्त आरोपी व्यक्ति के खिलाफ 2022 में एक अन्य शिक्षिका ने एक प्राथमिकी भी दर्ज की थी. शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करने पर उन्हें धमकाया जा रहा है. इस संबंध में दिल्ली महिला आयोग की सदस्य फिरदोस खान ने शिक्षा उप निदेशक को समन जारी किया था, जिन्होंने बताया कि इस मामले को देखने के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है.

इसे भी पढ़ें: Accident in Pragati Maidan Tunnel: डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार की मौत, देखें वीडियो

नई दिल्ली: उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली के कादीपुर स्थित सीनियर सेकंडरी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ महिला शिक्षकों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. शिक्षिकाओं ने इस बात की जानकारी दिल्ली महिला आयोग को दी. मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शिक्षा निदेशक को समन जारी कर मामले में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी. शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बीते 15 मई को आयोग को सूचित किया कि आरोपी वाइस प्रिंसिपल को स्कूल से स्थानांतरित कर दिया गया है और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत मामला जिले की स्थानीय शिकायत समिति को भेज दिया गया है. मगर आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कार्रवाई को अपर्याप्त बताया और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

इसके बाद अधिकारी फिर से आयोग के सामने पेश हुए और कहा कि शिक्षा निदेशक ने वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ सीसीएस आचरण नियम 1964 की धारा 14 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है.

स्वाति मालीवाल ने कहा, “सरकारी स्कूल की कुछ शिक्षिकाओं ने वाइस प्रिंसिपल द्वारा यौन और मानसिक उत्पीड़न की शिकायतों के साथ आयोग का दरवाजा खटखटाया था. आयोग ने मामले को शिक्षा निदेशालय के समक्ष उठाया और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न दुनिया भर की एक कड़वी सच्चाई है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्कूलों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं. आयोग के प्रयासों से आरोपी व्यक्ति का स्कूल से तबादला कर दिया गया है और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. आयोग की यौन उत्पीड़न के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता की नीति है और आयोग न्याय के लिए शिक्षिकाओं के साथ खड़ा रहेगा."

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दरअसल, दिल्ली महिला आयोग को सूचित किया गया कि स्कूल की कर्मचारी स्तरीय शिकायत निवारण समिति ने मामले की जांच की और मामले की जांच करने पर वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ आरोपों को सही पाया. और उसके ट्रांसफर की सिफारिश की थी. इसके अलावा, आयोग को यह भी पता चला कि उक्त आरोपी व्यक्ति के खिलाफ 2022 में एक अन्य शिक्षिका ने एक प्राथमिकी भी दर्ज की थी. शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करने पर उन्हें धमकाया जा रहा है. इस संबंध में दिल्ली महिला आयोग की सदस्य फिरदोस खान ने शिक्षा उप निदेशक को समन जारी किया था, जिन्होंने बताया कि इस मामले को देखने के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है.

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