नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की अपने खिलाफ मनी लॉड्रिंग के मामले में दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग पर सुनवाई की. कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 14 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
दीपक कोचर ने याचिका में खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत देने की मांग की है. कोचर की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एफआईआर कानूनी रूप से गलत है और कोचर की गिरफ्तारी के बारे में कोई लिखित सूचना नहीं दी गई.
मुकुल रोहतगी ने मुंबई के स्पेशल जज के उस आदेश पर भी रोक लगाने की मांग की, जिसमें कोचर को ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया था.
मार्च 2019 में मारा था छापा
मार्च 2019 में ईडी ने दीपक कोचर के दफ्तर पर छापा मारा था, जिसमें डायरी, हार्ड डिस्क और साढ़े दस लाख रुपये जब्त किए गए थे. दीपक कोचर की कंपनी का नाम पैसिफिक कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है.
सीबीआई की ओर से केस दर्ज करने के बाद ईडी ने फरवरी 2019 में चंदा कोचर और दीपक कोचर के अलावा वीडियोकॉन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर वेणुगोपाल धूत को आरोपी बनाया था. तीनों पर आरोप है कि वेणुगोपाल धूत को आईसीआईसीआई बैंक से तीन सौ करोड़ रुपये लोन देने के लिए चंदा कोचर ने दीपक कोचर के जरिये धन लिया.