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Security in Court Premises: दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को लेकर मांगी रिपोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को लेकर दिल्ली पुलिस से ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि ताजा स्थिति रिपोर्ट 6 मई को सभी हितधारकों द्वारा आयोजित संयुक्त बैठक के अनुसार सुझाए गई सिफारिशों के अनुसार होनी चाहिए.

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Published : Jul 17, 2023, 3:14 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से राष्ट्रीय राजधानी में अदालत परिसरों की सुरक्षा को मजबूत करने के मुद्दे पर ताजा स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि ताजा स्थिति रिपोर्ट हाल ही में 6 मई को सभी हितधारकों द्वारा आयोजित एक संयुक्त बैठक के अनुसार सुझाए गए और लागू किए गए कदमों और सिफारिशों पर आधारित होनी चाहिए.

पीठ ने अप्रैल में दिल्ली पुलिस और बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक आयोजित करने और अदालत परिसरों की सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय सुझाने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि 6 मई को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सदस्यों, सभी अदालतों के बार एसोसिएशन, सुरक्षा इकाई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला यातायात इकाई के साथ एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी.

ये भी पढ़ें: Firing at Tis Hazari Court: तीस हजारी कोर्ट में चेंबर के लिए वाइस प्रेसिडेंट और सचिव ने चलाई गोली

पीठ ने कहा कि बैठक में कुछ निर्णय लिए गए और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को हाई कोर्ट में व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सूचित किया गया. स्थिति रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अदालतों में सुरक्षा के मामले में अदालत द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भवन रखरखाव समिति, संबंधित अदालतों के सुरक्षा सेल और अन्य हितधारकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं.

मामले की सुनवाई अब नौ अक्टूबर को होगी. अदालत ट्रायल कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाने के उपायों की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रोहिणी कोर्ट में गोलीबारी की घटना के बाद 2021 में शुरू किया गया स्वत: संज्ञान मामला भी शामिल था. अदालत ने पिछले साल सितंबर में वकील कुंवर गंगेश सिंह द्वारा जुलाई 2019 में दायर एक जनहित याचिका पर अपने प्रशासनिक पक्ष से ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें शहर भर की विभिन्न जिला अदालतों की सुरक्षा प्रणालियों को बढ़ाने के निर्देश देने की मांग की गई थी.

दिसंबर 2021 में, अदालत ने शहर के अदालत परिसरों की सुरक्षा और इसकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सुधार के संबंध में कई निर्देश जारी किए थे. दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन ने सितंबर 2020 में उच्च न्यायालय के न्यायिक पक्ष को अवगत कराया था कि अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण रोहिणी कोर्ट परिसर में पुलिस की तैनाती बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है.

ये भी पढ़ें: उच्च न्यायालय दिल्ली में अदालत परिसरों में सुरक्षा के बारे में याचिका पर 29 सितंबर को करेगा सुनवाई


नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से राष्ट्रीय राजधानी में अदालत परिसरों की सुरक्षा को मजबूत करने के मुद्दे पर ताजा स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि ताजा स्थिति रिपोर्ट हाल ही में 6 मई को सभी हितधारकों द्वारा आयोजित एक संयुक्त बैठक के अनुसार सुझाए गए और लागू किए गए कदमों और सिफारिशों पर आधारित होनी चाहिए.

पीठ ने अप्रैल में दिल्ली पुलिस और बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक आयोजित करने और अदालत परिसरों की सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय सुझाने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि 6 मई को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सदस्यों, सभी अदालतों के बार एसोसिएशन, सुरक्षा इकाई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला यातायात इकाई के साथ एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी.

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पीठ ने कहा कि बैठक में कुछ निर्णय लिए गए और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को हाई कोर्ट में व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सूचित किया गया. स्थिति रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अदालतों में सुरक्षा के मामले में अदालत द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भवन रखरखाव समिति, संबंधित अदालतों के सुरक्षा सेल और अन्य हितधारकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं.

मामले की सुनवाई अब नौ अक्टूबर को होगी. अदालत ट्रायल कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाने के उपायों की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रोहिणी कोर्ट में गोलीबारी की घटना के बाद 2021 में शुरू किया गया स्वत: संज्ञान मामला भी शामिल था. अदालत ने पिछले साल सितंबर में वकील कुंवर गंगेश सिंह द्वारा जुलाई 2019 में दायर एक जनहित याचिका पर अपने प्रशासनिक पक्ष से ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें शहर भर की विभिन्न जिला अदालतों की सुरक्षा प्रणालियों को बढ़ाने के निर्देश देने की मांग की गई थी.

दिसंबर 2021 में, अदालत ने शहर के अदालत परिसरों की सुरक्षा और इसकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सुधार के संबंध में कई निर्देश जारी किए थे. दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन ने सितंबर 2020 में उच्च न्यायालय के न्यायिक पक्ष को अवगत कराया था कि अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण रोहिणी कोर्ट परिसर में पुलिस की तैनाती बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है.

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