नई दिल्लीः केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और सेबी को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. यह नोटिस वित्तीय क्षेत्र में फेसबुक, गूगल और अमेजन जैसी वित्तीय प्रौद्योगिकी (टेकफिन) कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करनेवाली याचिका पर जारी की गई है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 29 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
टेकफिन कंपनियों को रेगुलेट करने की मांग
याचिका अर्थशास्त्री डॉ. रेशमी पी भास्करन ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील दीपक प्रकाश ने कहा कि ये टेकफिन कंपनियां वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं. याचिका में कि इन टेकफिन कंपनियों का संचालन काफी दोषपूर्ण है. इनके संचालन पर रेगुलेशन के लिए कोई नियम और कानून नहीं है. याचिका में दावा किया गया है कि इससे देश की वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.
अनियंत्रित संचालन से वित्तीय संकट का अंदेशा
याचिका में कहा गया है कि वित्तीय क्षेत्र में टेकफिन संस्थाओं के अनियंत्रित संचालन से वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है. तथा व्यक्तिगत डेटा के साथ भी दुरुपयोग हो सकता है. याचिका में कहा गया है कि तकनीकी कंपनियों को वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने या नियामकों से पूर्व पंजीकरण या अनुमोदन के बिना किसी भी माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए तुरंत नियम तैयार करने की आवश्यकता है.