नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस डील मामले में निचली अदालत के मारन बंधुओं को दोषमुक्त करने के खिलाफ CBI की ओर से दायर याचिका की सुनवाई टाल दी है. गुरुवार को सुनवाई के दौरान CBI ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और वक्त की मांग की थी. जिसके बाद कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
CBI ने एयरसेल मैक्सिस डील मामले में निचली अदालत से मारन बंधुओं को दोषमुक्त करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आपको बता दें कि ED ने भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मारन बंधुओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
'महज अनुमानों के आधार पर आरोप लगाया गया'
ईडी ने ट्रायल के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज ओपी सैनी ने मारन बंधुओं को पिछले 2 फरवरी 2017 को आरोप मुक्त कर दिया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा था कि मारन बंधुओं के खिलाफ महज अनुमानों के आधार पर आरोप लगाया गया था.