नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटेन से लौटे एक परिवार को होम क्वारंटाइन रहने की अनुमति दे दी है. जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन में स्पष्टता का अभाव है.
कोरोना निगेटिव के बावजूद होटल में रखा गया क्वारंटाइन
कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली एयरपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वे कोरोना के संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर को मुख्य स्थानों पर डिस्प्ले करें. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील गणेश चंद शर्मा ने कहा कि ब्रिटेन से ये परिवार 20 फरवरी को भारत आया था. उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई थी. उसके बावजूद उन्हें द्वारका के होटल विवांता में रखा गया है. इस परिवार में दो बच्चे भी शामिल हैं. एक बच्चे की उम्र छह साल है और दूसरे की उम्र तीन साल.
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पॉजिटिव रिपोर्ट वाले को ही अनिवार्य क्वारंटाइन की जरूरत
गणेश चंद शर्मा ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन जरूरी नहीं है. केवल उन्हें ही क्वारंटाइन करने की जरूरत है, जिनका कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव हो. इस परिवार की कोरोना रिपोर्ट जब निगेटिव आई तो उन्हें अनिवार्य क्वारंटाइन में रखना गैरकानूनी कदम है.