नई दिल्ली: लगातार बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर तमाम सरकारें अपनी-अपनी तरफ से कदम उठाती दिख रहीं हैं. एक तरफ दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध अभियान चल रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है. इसके तहत अब प्रदूषण फैलाना जेल जाने का कारण बन सकता है. प्रदूषण फैलाना अब अपराध माना जाएगा और इसमें 5 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
केंद्र ने जारी किया अध्यादेश
बुधवार रात राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश जारी कर दिया गया. गौर करने वाली बात यह भी है कि इस अध्यादेश में दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों के लिए एक एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन बनाने की बात भी कही गई है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से जब इस अध्यादेश और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग को लेकर सवाल किया गया, तो उनका कहना था कि केवल आयोग बनाना काफी नहीं है.
'काम होते दिखना जरूरी'
गोपाल राय ने कहा कि केवल आयोग बनाने भर से प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं हो सकता है, कुछ एक्शन होते भी दिखना चाहिए. उन्होंने कहा कि पहले से ही कई आयोग हैं, जो पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर काम कर रहे हैं, वे आयोग ही ठीक तरह से अपना काम करें तो प्रदूषण को काफी कम किया जा सकता है. आपको बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार लगातार केंद्र पर सवाल उठाती रही है.
केंद्र पर उठते रहे हैं सवाल
'युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध' अभियान शुरू करते समय दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा था. खुद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि केंद्र सरकार को दिल्ली के आसपास के थर्मल पावर प्लांट बंद करने चाहिए. इसके अलावा हरियाणा में डीजल जेनरेटर सेट के संचालन को लेकर भी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार केंद्र और हरियाणा सरकार को कठघरे में खड़ा कर चुकी है. अब केंद्र द्वारा नया आयोग बनाने की बात पर गोपाल राय का सीधे तौर पर कहना है कि आयोग काफी नहीं है.