नई दिल्लीः राजधानी में केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट के तहत आने वाले दुकानों को खोलने को लेकर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय देव ने सभी जिलाधिकारी और डीसीपी को आदेश दिया है. मुख्य सचिव ने कहा है कि जिन कार्यों को केंद्र सरकार के आदेश से खोलने की अनुमति दी गई है, उन्हें भी सरकारी अधिकारियों द्वारा खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है. यह सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन है.
जिलाधिकारी और डीसीपी से कहा गया है कि सभी जूनियर अधिकारी को इस बात की पूरी जानकारी दें कि वर्तमान आदेश को पूरी तरह से लागू किया जा सके. मुख्य सचिव को सूचना मिली कि रेड जोन में खुलने वाली दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों की स्पष्ट सूची और दिशा-निर्देश के बावजूद इन्हें खोलने में बाधाएं आ रही हैं. जिसके बाद सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया गया है.
इन सबको है काम करने की छूट
मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में यह बताया गया है कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति है. जहां 33% लोग काम करेंगे. केंद्र सरकार ने सेल्फ एंप्लॉयड लोग जिसमें घरों में काम करने वाली आया, एसी मैकेनिक, गाड़ी मैकेनिक, सीसीटीवी मैकेनिक, धोबी, सफाई कर्मचारी, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर को काम करने की इजाजत दी है.
किताबों और स्टेशनरी की दुकान व आवासीय कंपलेक्स में जो भी दुकानें हैं वह सब खुलेंगे. गली-मोहल्ले की दुकान है वह सारी खुलेंगे चाहे वह किसी भी सामान की दुकान हो. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खोलने की अनुमति मिली है. शराब की दुकान, पान-गुटखा दुकान भी खुलेंगे. सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट खुले रहेंगे. पैकेजिंग मैटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली रहेंगी.
गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए थे निर्देश
बता दें कि जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हुआ था तभी गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए थे कि वह अपने-अपने राज्यों में जो भीड़भाड़ से दूर किसी भी चीज की दुकानें हैं, उसे वे निर्धारित समय के बीच खोल सकते हैं. राज्य सरकारों ने भी इसे अमल में लाने का आदेश जारी कर दिया. लेकिन अलग-अलग विभागों के अधिकारी द्वारा आदेश जारी नहीं किए जाने से स्थिति स्पष्ट नहीं है और आज भी दुकानें बंद हैं. जिस पर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने अब यह आदेश जारी किया है.