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सत्येंद्र जैन को जेल में उपयुक्त भोजन ना मिलने के आवेदन पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा - application for not getting proper food in jail

सत्येंद्र जैन को उपयुक्त भोजन ना मिलने के आवेदन पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू की. मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court) ने ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन से सत्येंद्र जैन के मेडिकल रिपोर्ट का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. वहीं जेल में फल व ड्राई फ्रूट्स की उपलब्धता को लेकर भी जवाब मांगा गया.

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Published : Nov 24, 2022, 7:14 PM IST

नई दिल्ली: तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर उपयुक्त भोजन ना मिलने के आवेदन पर राउज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court) ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन से सत्येंद्र जैन के मेडिकल रिपोर्ट का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. वहीं जेल में फल व ड्राई फ्रूट्स की उपलब्धता को लेकर भी जवाब मांगा गया.

वहीं एक अन्य आवेदन जिसमें तिहाड़ जेल से वायरल वीडियो को मीडिया को ना चलाए जाने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी उसे सत्येंद्र जैन के पक्ष ने वापस ले लिया. जैन की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि वह इस आवेदन को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाएंगे.

ये भी पढ़ें : जामा मस्जिद में प्रेमी और दोस्तों के साथ युवतियों के आने पर रोक, पिता- पति के साथ नहीं: बुखारी

राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल की अदालत(Rouse Avenue Court) में सबसे पहले वायरल वीडियो को मीडिया में न चलाने का निर्देश देने वाले आवेदन पर कोर्ट में सुनवाई शुरू की. इस दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष से पूछा कि क्या यह कोर्ट 12 मीडिया हाउसेस को बैन करने का क्षेत्र अधिकार रखती है. इस पर राहुल मेहरा ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा यदि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता तो वह अपना आवेदन वापस लेते हैं. इस आवेदन को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष उठाएंगे.

वहीं सत्येंद्र जैन को उपयुक्त भोजन ना मिलने के आवेदन पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू की. जैन की तरफ से राहुल मेहरा ने बहस करते हुए कहा कि क्या तिहाड़ जेल के पास रोजाना 4 बादाम भी नहीं हैं जिन्हें वह सत्येंद्र जैन को उपलब्ध करा सके. इस पर जेल प्रशासन ने कहा कि जेल में 20000 कैदियों के लिए भोजन उपलब्ध है. हालांकि जेल प्रशासन कभी भी कैदियों को ड्राइफ्रूट्स उपलब्ध नहीं कराता. वह कैदियों को स्वयं खरीदने होते हैं. जेल नियमों के अनुसार ₹7000 की लागत के ड्राई फ्रूट्स या फल कैदी खुद खरीद कर खा सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्राई फ्रूट सामान्य भोजन का हिस्सा नहीं है क्योंकि जैन रिलिजियस फास्ट कर रहे हैं, ऐसे में यह भोजन उन्हें स्वयं ही खरीदना होगा.

वीडियो लीक करने वाले भूत को ढूंढना होगा- सत्येंद्र जैन के वकील
तिहाड़ जेल से वीडियो लीक मामले में जेल प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि उन्होंने सिर्फ ईडी की मांग पर सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया था. इस पर राहुल मेरा ने तंज कसते हुए कहा फिर हमें उस भूत को ढूंढना होगा जिसने यह सीसीटीवी फुटेज मीडिया में लीक किये. साथ ही उस व्यक्ति को भी ढूंढना होगा जिसने जैन को ड्राई फ्रूट्स और फल उपलब्ध कराए. क्योंकि जैन ने अगस्त महीने में जेल में कोई खरीदारी नहीं की है. जेल रिकॉर्ड चेक कराया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस के बाद मामले को स्थगित कर दिया और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.

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नई दिल्ली: तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर उपयुक्त भोजन ना मिलने के आवेदन पर राउज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court) ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन से सत्येंद्र जैन के मेडिकल रिपोर्ट का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. वहीं जेल में फल व ड्राई फ्रूट्स की उपलब्धता को लेकर भी जवाब मांगा गया.

वहीं एक अन्य आवेदन जिसमें तिहाड़ जेल से वायरल वीडियो को मीडिया को ना चलाए जाने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी उसे सत्येंद्र जैन के पक्ष ने वापस ले लिया. जैन की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि वह इस आवेदन को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाएंगे.

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राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल की अदालत(Rouse Avenue Court) में सबसे पहले वायरल वीडियो को मीडिया में न चलाने का निर्देश देने वाले आवेदन पर कोर्ट में सुनवाई शुरू की. इस दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष से पूछा कि क्या यह कोर्ट 12 मीडिया हाउसेस को बैन करने का क्षेत्र अधिकार रखती है. इस पर राहुल मेहरा ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा यदि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता तो वह अपना आवेदन वापस लेते हैं. इस आवेदन को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष उठाएंगे.

वहीं सत्येंद्र जैन को उपयुक्त भोजन ना मिलने के आवेदन पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू की. जैन की तरफ से राहुल मेहरा ने बहस करते हुए कहा कि क्या तिहाड़ जेल के पास रोजाना 4 बादाम भी नहीं हैं जिन्हें वह सत्येंद्र जैन को उपलब्ध करा सके. इस पर जेल प्रशासन ने कहा कि जेल में 20000 कैदियों के लिए भोजन उपलब्ध है. हालांकि जेल प्रशासन कभी भी कैदियों को ड्राइफ्रूट्स उपलब्ध नहीं कराता. वह कैदियों को स्वयं खरीदने होते हैं. जेल नियमों के अनुसार ₹7000 की लागत के ड्राई फ्रूट्स या फल कैदी खुद खरीद कर खा सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्राई फ्रूट सामान्य भोजन का हिस्सा नहीं है क्योंकि जैन रिलिजियस फास्ट कर रहे हैं, ऐसे में यह भोजन उन्हें स्वयं ही खरीदना होगा.

वीडियो लीक करने वाले भूत को ढूंढना होगा- सत्येंद्र जैन के वकील
तिहाड़ जेल से वीडियो लीक मामले में जेल प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि उन्होंने सिर्फ ईडी की मांग पर सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया था. इस पर राहुल मेरा ने तंज कसते हुए कहा फिर हमें उस भूत को ढूंढना होगा जिसने यह सीसीटीवी फुटेज मीडिया में लीक किये. साथ ही उस व्यक्ति को भी ढूंढना होगा जिसने जैन को ड्राई फ्रूट्स और फल उपलब्ध कराए. क्योंकि जैन ने अगस्त महीने में जेल में कोई खरीदारी नहीं की है. जेल रिकॉर्ड चेक कराया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस के बाद मामले को स्थगित कर दिया और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.

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