ETV Bharat / state

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की विदेश जाने की अनुमति देने की मांग पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Court reserved its decision: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की विदेश जाने की अनुमति देने की मांग की याचिका पर फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है. वे मनी लॉन्ड्रिंग एक मामले में आरोपी हैं.

Deputy Chief Minister DK Shivakumar
Deputy Chief Minister DK Shivakumar
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 25, 2023, 2:18 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी और कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की विदेश जाने की अनुमति देने की मांग की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. डीके शिवकुमार ने यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से जुड़े कार्यकम्र में शामिल होने के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगी है.

सुनवाई के दौरान ईडी ने डीके शिवकुमार की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी ली जाती है. इसपर डीके शिवकुमार के वकील ने कहा कि कर्नाटक सरकार उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को विदेश यात्रा पर जाने की मंजूरी दे चुका है. साथ ही विदेश यात्रा की राजनीतिक मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को दिया जाने वाला आवेदन भी दिया जा चुका है.

उन्होंने 29 नवंबर से तीन दिसंबर तक दुबई जाने की अनुमति मांगी है. बता दें कि दो अगस्त को कोर्ट ने इस मामले के चार आरोपियों को जमानत दी थी, जिनमें सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, आंजनेय हनुमंतैया और राजेन्द्र एन शामिल हैं. मामले में डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. इससे पहले ईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ 26 मई, 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था, जिसके कोर्ट ने 31 मई 2022 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

यह भी पढ़ें-ओमान में पूरे परिवार की हत्या के आरोपी के प्रत्यर्पण को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

वहीं साल 2019 में तीन दिसंबर को डीके शिवकुमार को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 23 अक्टूबर, 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी. डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर, 2019 को खारिज कर दिया था.

यह भी पढ़ें-पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के हत्यारों की सजा पर कोर्ट ने सुरिक्षत रखा फैसला, सजा 25 नवंबर को

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी और कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की विदेश जाने की अनुमति देने की मांग की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. डीके शिवकुमार ने यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से जुड़े कार्यकम्र में शामिल होने के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगी है.

सुनवाई के दौरान ईडी ने डीके शिवकुमार की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी ली जाती है. इसपर डीके शिवकुमार के वकील ने कहा कि कर्नाटक सरकार उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को विदेश यात्रा पर जाने की मंजूरी दे चुका है. साथ ही विदेश यात्रा की राजनीतिक मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को दिया जाने वाला आवेदन भी दिया जा चुका है.

उन्होंने 29 नवंबर से तीन दिसंबर तक दुबई जाने की अनुमति मांगी है. बता दें कि दो अगस्त को कोर्ट ने इस मामले के चार आरोपियों को जमानत दी थी, जिनमें सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, आंजनेय हनुमंतैया और राजेन्द्र एन शामिल हैं. मामले में डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. इससे पहले ईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ 26 मई, 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था, जिसके कोर्ट ने 31 मई 2022 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

यह भी पढ़ें-ओमान में पूरे परिवार की हत्या के आरोपी के प्रत्यर्पण को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

वहीं साल 2019 में तीन दिसंबर को डीके शिवकुमार को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 23 अक्टूबर, 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी. डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर, 2019 को खारिज कर दिया था.

यह भी पढ़ें-पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के हत्यारों की सजा पर कोर्ट ने सुरिक्षत रखा फैसला, सजा 25 नवंबर को

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.