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गाजियाबाद वायरल वीडियो पर बवाल, स्वरा भास्कर और Twitter एमडी के खिलाफ शिकायत

अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) एवं ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी (Manish Maheshwari) के खिलाफ तिलक मार्ग थाने में शिकायत दी गई है.

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स्वरा भास्कर
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Published : Jun 17, 2021, 9:23 AM IST

Updated : Jun 17, 2021, 10:43 AM IST

नई दिल्लीः गाजियाबाद मामले में अभिनेत्री स्वरा भास्कर द्वारा किये गए ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ तिलक मार्ग थाने में शिकायत दी गई है. स्वरा भास्कर के अलावा मोहम्मद आसिफ खान, आरफा खानुम शेरवानी और ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी को भी इसमें आरोपी बताया गया है. डीसीपी दीपक यादव का कहना है कि शिकायत में लगाये गए आरोप को लेकर अभी छानबीन की जा रही है.

अमित आचार्य ने की शिकायत

पटियाला हाउस अदालत के अधिवक्ता अमित आचार्य द्वारा दी गई शिकायत में कहा गया है कि एक बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई और उनकी दाढ़ी काटने का वीडियो वायरल हुआ था. इसमें बताया गया कि उन पर हमला करने वाले दूसरे धर्म के लोग थे और पीड़ित को जय श्री राम एवं वंदे मातरम जबरन बुलवाया गया.

शिकायतकर्ता ने ये कहा...

शिकायत में कहा गया कि यह ट्वीट मोहम्मद आसिफ खान एवं आरफा खानुम शेरवानी की तरफ से 14 जून को किया गया था. वहीं स्वरा भास्कर ने 15 जून इसे ट्वीट किया और लोगों के बीच झूठ फैलाया. इन लोगों के लाखों फॉलोअर हैं और उसका गलत असर उन पर पड़ता है. बिना जांच किए उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया है. हजारों लोगों ने इस ट्वीट को लाइक और रिट्वीट किया है.

complaint letter
शिकायत पत्र

स्वरा भास्कर सहित अन्य पर FIR की मांग

शिकायतकर्ता ने बताया है कि गाजियाबाद पुलिस की जांच में पता चला है कि अब्दुल समद सैफी पहले से ही इन हमलावरों को जानते थे. अब्दुल समद सैफी ने उन्हें कोई ताबीज दिया था जिसे लेकर उनके बीच विवाद था. इस मामले में तीन लोगों को गाजियाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था.

swara bhaskar
स्वरा भास्कर और ट्विटर एमडी के खिलाफ शिकायत.

14 जून की रात इस बाबत ट्विटर के माध्यम से भी गाजियाबाद पुलिस ने जानकारी दी थी. इसमें बताया गया था कि उन पर हमला करने वाले दोनों धर्म के लोग थे. इसलिए ट्वीट के माधयम से फर्जी जानकारी फैलाने के चलते इनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 153/153a/295a/ 505/120b और 34 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.

ट्वीटर एमडी के खिलाफ भी शिकायत

इस शिकायत में अधिवक्ता की तरफ से कहा गया है कि ट्वीटर एवं उसके एमडी मनीष माहेश्वरी (Manish Maheshwari) की तरफ से इस फर्जी ट्वीट को लेकर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है. यह बात साफ हो चुकी थी कि इसमें किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक रंग नहीं है. लेकिन इसके बावजूद इन ट्वीट को नहीं हटाया गया. ट्विटर की तरफ से इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड भी नहीं करार दिया गया. इसलिए टि्वटर के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच होनी चाहिए.

नई दिल्लीः गाजियाबाद मामले में अभिनेत्री स्वरा भास्कर द्वारा किये गए ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ तिलक मार्ग थाने में शिकायत दी गई है. स्वरा भास्कर के अलावा मोहम्मद आसिफ खान, आरफा खानुम शेरवानी और ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी को भी इसमें आरोपी बताया गया है. डीसीपी दीपक यादव का कहना है कि शिकायत में लगाये गए आरोप को लेकर अभी छानबीन की जा रही है.

अमित आचार्य ने की शिकायत

पटियाला हाउस अदालत के अधिवक्ता अमित आचार्य द्वारा दी गई शिकायत में कहा गया है कि एक बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई और उनकी दाढ़ी काटने का वीडियो वायरल हुआ था. इसमें बताया गया कि उन पर हमला करने वाले दूसरे धर्म के लोग थे और पीड़ित को जय श्री राम एवं वंदे मातरम जबरन बुलवाया गया.

शिकायतकर्ता ने ये कहा...

शिकायत में कहा गया कि यह ट्वीट मोहम्मद आसिफ खान एवं आरफा खानुम शेरवानी की तरफ से 14 जून को किया गया था. वहीं स्वरा भास्कर ने 15 जून इसे ट्वीट किया और लोगों के बीच झूठ फैलाया. इन लोगों के लाखों फॉलोअर हैं और उसका गलत असर उन पर पड़ता है. बिना जांच किए उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया है. हजारों लोगों ने इस ट्वीट को लाइक और रिट्वीट किया है.

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शिकायत पत्र

स्वरा भास्कर सहित अन्य पर FIR की मांग

शिकायतकर्ता ने बताया है कि गाजियाबाद पुलिस की जांच में पता चला है कि अब्दुल समद सैफी पहले से ही इन हमलावरों को जानते थे. अब्दुल समद सैफी ने उन्हें कोई ताबीज दिया था जिसे लेकर उनके बीच विवाद था. इस मामले में तीन लोगों को गाजियाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था.

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स्वरा भास्कर और ट्विटर एमडी के खिलाफ शिकायत.

14 जून की रात इस बाबत ट्विटर के माध्यम से भी गाजियाबाद पुलिस ने जानकारी दी थी. इसमें बताया गया था कि उन पर हमला करने वाले दोनों धर्म के लोग थे. इसलिए ट्वीट के माधयम से फर्जी जानकारी फैलाने के चलते इनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 153/153a/295a/ 505/120b और 34 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.

ट्वीटर एमडी के खिलाफ भी शिकायत

इस शिकायत में अधिवक्ता की तरफ से कहा गया है कि ट्वीटर एवं उसके एमडी मनीष माहेश्वरी (Manish Maheshwari) की तरफ से इस फर्जी ट्वीट को लेकर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है. यह बात साफ हो चुकी थी कि इसमें किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक रंग नहीं है. लेकिन इसके बावजूद इन ट्वीट को नहीं हटाया गया. ट्विटर की तरफ से इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड भी नहीं करार दिया गया. इसलिए टि्वटर के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच होनी चाहिए.

Last Updated : Jun 17, 2021, 10:43 AM IST
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