ETV Bharat / state

चीन से जासूसी के आरोप में जेल बंद पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चीन से जासूसी करने के आरोपी पत्रकार राजीव शर्मा की मनी लाउंड्रिंग के मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. इस मामले पर 17 जुलाई को यानी कल सुनवाई होगी.

पत्रकार राजीव शर्मा
पत्रकार राजीव शर्मा
author img

By

Published : Jul 16, 2021, 6:31 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चीन से जासूसी करने के आरोपी और स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा की मनी लाउंड्रिंग के मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने जमानत याचिका पर कल यानी 17 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया.

पिछले 14 जुलाई को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. राजीव शर्मा अभी न्यायिक हिरासत में है. पिछले 14 जुलाई को कोर्ट ने राजीव शर्मा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. बता दें कि ईडी ने राजीव शर्मा को पिछले 1 जुलाई को गिरफ्तार किया था. ईडी ने दिल्ली पुलिस की ओर से राजीव शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी. हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज मामले में 4 दिसंबर 2020 को राजीव शर्मा को जमानत दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में आरोपी के गिरफ्तार होने के 60 दिनों से ज्यादा बीत जाने के बावजूद चार्जशीट दाखिल नहीं की गई. इसलिए आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार है.

ये भी पढ़ें- चीन से जासूसी के आरोपी पत्रकार राजीव शर्मा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

ये भी पढ़ें- अदालत ने पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

राजीव शर्मा को 14 सितंबर 2020 को दिल्ली के जनकपुरी से गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक राजीव शर्मा को आफिशियल सिक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था. उनके पास से रक्षा संबंधी गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए थे. राजीव शर्मा की निशानदेही पर एक चीनी महिला और एक नेपाली मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. इन दोनों पर आरोप है कि वे राजीव शर्मा को फर्जी कंपनियों के जरिये पैसा मुहैया कराते थे.

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चीन से जासूसी करने के आरोपी और स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा की मनी लाउंड्रिंग के मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने जमानत याचिका पर कल यानी 17 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया.

पिछले 14 जुलाई को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. राजीव शर्मा अभी न्यायिक हिरासत में है. पिछले 14 जुलाई को कोर्ट ने राजीव शर्मा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. बता दें कि ईडी ने राजीव शर्मा को पिछले 1 जुलाई को गिरफ्तार किया था. ईडी ने दिल्ली पुलिस की ओर से राजीव शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी. हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज मामले में 4 दिसंबर 2020 को राजीव शर्मा को जमानत दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में आरोपी के गिरफ्तार होने के 60 दिनों से ज्यादा बीत जाने के बावजूद चार्जशीट दाखिल नहीं की गई. इसलिए आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार है.

ये भी पढ़ें- चीन से जासूसी के आरोपी पत्रकार राजीव शर्मा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

ये भी पढ़ें- अदालत ने पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

राजीव शर्मा को 14 सितंबर 2020 को दिल्ली के जनकपुरी से गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक राजीव शर्मा को आफिशियल सिक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था. उनके पास से रक्षा संबंधी गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए थे. राजीव शर्मा की निशानदेही पर एक चीनी महिला और एक नेपाली मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. इन दोनों पर आरोप है कि वे राजीव शर्मा को फर्जी कंपनियों के जरिये पैसा मुहैया कराते थे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.