नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली एनसीआर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण यानी ग्रैप 3 को हटा लिया है. इससे दिल्ली में बीएस 3 पेट्रोल व बीएस 4 डीजल वाहनों के संचालन से प्रतिबंध हट गया है. अब दोनों तरह के वाहन दिल्ली में चल सकते हैं. निजी निर्माण कार्य भी हो सकेंगे. हालांकि ग्रैप 1 और 2 की पाबंदियां लागू रहेंगी.
दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (अक्यूआई) 401 से अधिक होने पर बीती 22 दिसंबर को ग्रैप 3 लागू किया गया था. ग्रैप 3 के तहत राज्य सरकार बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहन के संचालन पर रोक लगा सकती है. 23 दिसंबर को दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण और न बढ़े ऐसे में दिल्ली के अंदर बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल के वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही दिल्ली में राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के निर्माण को छोड़कर अन्य सभी निजी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है. निर्माण एजेंसियों को यह भी सुनिश्चित करना है कि साइट पर धूल न उड़े. इसके लिए दिल्ली में 500 से अधिक टीम में बनाकर इसकी निगरानी भी की जा रही है.
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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि यदि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से नीचे आ जाता है तो बीएस 3 पेट्रोल व बीएस 4 डीजल वाहनों के संचालन पर छूट दी जा सकती है. साथ ही निर्माण कार्य पर भी छूट दी जा सकती हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े देखें तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (अक्यूआई) पिछले कई दिनों से गंभीर श्रेणी से कम होकर 400 से नीचे बना हुआ था. एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 तक ग्रैप 2 लागू करने का प्रावधान है. सोमवार को दिल्ली का अक्यूआई 346 दर्ज किया गया था. प्रदूषण के स्तर में गिरावट से सीएक्यूएम ने सोमवार शाम को दिल्ली एनसीआर से ग्रैप 3 को हटा दिया. बता दें कि इससे पहले 3 नवंबर को ग्रैप 3 के तहत पेट्रोल के बीएस 3 व डीजल के बीएस 4 वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई थी. 29 नवंबर को यह रोक हटाई गई थी.
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