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CAA के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन करवाना चाहता था शरजील इमामः दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत दर्ज मामले में शरजील इमाम के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट में एक नई चार्जशीट दायर की है. दावा किया गहा है कि शरजील इमाम सीएए के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन करवाना चाहता था.

according to delhi police sharjeel imam wanted nationwide protest against CAA
शरजील इमाम
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Published : Aug 30, 2020, 10:24 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने जामिया हिंसा के मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली हिंसा के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में एक नई चार्जशीट दायर की है. दिल्ली पुलिस ने ये चार्जशीट यूएपीए के तहत दर्ज मामले में दाखिल किया है. चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था और ऐसा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था. शरजील को भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

देशभर में चक्का जाम कराने की थी साजिश

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्यों में से एक के संपर्क में था. पीएफआई के सदस्य ने शरजील पीएफआई के सदस्य के रूप में विरोध करने का सुझाव दिया था. चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील ने न सिर्फ एक समुदाय को जुटाया, बल्कि दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में चक्का जाम कराने की भी कोशिश की.

व्हाट्सएप चैट से हुआ खुलासा

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील के बयानों और उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने सीलमपुर और खुरेजी में प्रदर्शन स्थलों का दौरा किया था. इस बात की पुष्टि व्हाट्सएप चैट के जरिए भी हुई.

चार्जशीट में कहा गया है कि स्थानीय मस्जिदों के स्थानीय इमामों की मदद लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दुष्प्रचार फैलाने में उसका हाथ था. आरोपपत्र में कहा गया है कि शरजील और उसके समूह ने विभिन्न मस्जिदों की पहचान की थी. दावा किया गया है कि सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आड़ में बड़ी संख्या में मुस्लिमों को जुटाने के लिए कुछ लोगों को मस्जिदों में पर्चे बांटने का काम सौंपा था.

बिहार से किया गया था गिरफ्तार

चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता धारा 124ए, 153ए, 153बी, 505 और यूएपीए की धारा 13 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं. शरजील इमाम को शाहीन बाग में आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में बिहार से गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले 10 जुलाई को शरजील इमाम की उसके खिलाफ जांच की अवधि 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया था.

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने जामिया हिंसा के मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली हिंसा के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में एक नई चार्जशीट दायर की है. दिल्ली पुलिस ने ये चार्जशीट यूएपीए के तहत दर्ज मामले में दाखिल किया है. चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था और ऐसा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था. शरजील को भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

देशभर में चक्का जाम कराने की थी साजिश

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्यों में से एक के संपर्क में था. पीएफआई के सदस्य ने शरजील पीएफआई के सदस्य के रूप में विरोध करने का सुझाव दिया था. चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील ने न सिर्फ एक समुदाय को जुटाया, बल्कि दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में चक्का जाम कराने की भी कोशिश की.

व्हाट्सएप चैट से हुआ खुलासा

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील के बयानों और उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने सीलमपुर और खुरेजी में प्रदर्शन स्थलों का दौरा किया था. इस बात की पुष्टि व्हाट्सएप चैट के जरिए भी हुई.

चार्जशीट में कहा गया है कि स्थानीय मस्जिदों के स्थानीय इमामों की मदद लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दुष्प्रचार फैलाने में उसका हाथ था. आरोपपत्र में कहा गया है कि शरजील और उसके समूह ने विभिन्न मस्जिदों की पहचान की थी. दावा किया गया है कि सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आड़ में बड़ी संख्या में मुस्लिमों को जुटाने के लिए कुछ लोगों को मस्जिदों में पर्चे बांटने का काम सौंपा था.

बिहार से किया गया था गिरफ्तार

चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता धारा 124ए, 153ए, 153बी, 505 और यूएपीए की धारा 13 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं. शरजील इमाम को शाहीन बाग में आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में बिहार से गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले 10 जुलाई को शरजील इमाम की उसके खिलाफ जांच की अवधि 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया था.

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