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करनाल की 14 साल की रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी गर्भ गिराने की अनुमति - सुप्रीम कोर्ट में नाबालिक प्रेग्नेंट याचिका

नाबालिग एक रेप पीड़िता है. वह इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती. इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट से गर्भ गिराने की अनुमति मांगी है.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Mar 2, 2021, 10:29 PM IST

नई दिल्ली/चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के करनाल जिले की एक 14 साल की नाबालिग ने गर्भ गिराने की अनुमति मांगी है. नाबालिग ने अपनी याचिका में बताया कि वह एक रेप पीड़िता है और इस वक्त 26 हफ्ते (करीब 6 महीने और 15 दिन) के गर्भ से है.

चचेरे भाई ने किया था दुष्कर्म़

नाबालिग ने अपनी याचिका में गुहार लगाते हुए कहा कि उसके चचेरे भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. जिसके बाद वह प्रेगनेंट हो गई. वह इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है. इसलिए उसने मांग की है कि इस बच्चे को जन्म से पहले गिराने की अनुमति दी जाए.

ये पढ़ें- मुख्यमंत्री केजरीवाल को हत्या की धमकी देने वाला आरोपी हिरासत में

शुक्रवार को होगी सुनवाई

इस मामले में मंगलवार को कोई तर्क नहीं हुआ. कोर्ट ने सुनवाई को शुक्रवार तक स्थगित कर दिया है. वहीं आदेश दिया गया है कि मेडिकल बोर्ड इस मामले में अपनी रिपोर्ट दे.

ये भी पढ़ें: टोल फ्री हो सकती है दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री, लाखों को मिलेगा फ़ायदा

नई दिल्ली/चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के करनाल जिले की एक 14 साल की नाबालिग ने गर्भ गिराने की अनुमति मांगी है. नाबालिग ने अपनी याचिका में बताया कि वह एक रेप पीड़िता है और इस वक्त 26 हफ्ते (करीब 6 महीने और 15 दिन) के गर्भ से है.

चचेरे भाई ने किया था दुष्कर्म़

नाबालिग ने अपनी याचिका में गुहार लगाते हुए कहा कि उसके चचेरे भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. जिसके बाद वह प्रेगनेंट हो गई. वह इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है. इसलिए उसने मांग की है कि इस बच्चे को जन्म से पहले गिराने की अनुमति दी जाए.

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शुक्रवार को होगी सुनवाई

इस मामले में मंगलवार को कोई तर्क नहीं हुआ. कोर्ट ने सुनवाई को शुक्रवार तक स्थगित कर दिया है. वहीं आदेश दिया गया है कि मेडिकल बोर्ड इस मामले में अपनी रिपोर्ट दे.

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