नई दिल्ली/नोएडा : उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर यानी नोएडा में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है. गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने यह जानकारी दी. कमिश्नरेट ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाये रखने, कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई है. अब जिले में एक मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक धारा 144 लागू प्रभावी रहेगी. पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से धारा 144 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है.
अपर पुलिस उपायुक्त लॉ एंड ऑर्डर दिनेश कुमार सिंह ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से जिले में धारा 144 लागू हो गई है. अगर कोई भी व्यक्ति 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक नियमों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि 7 मार्च को होलिका दहन, 8 मार्च को होली व शबे-बरात, 22 मार्च को नवरात्रि और 30 मार्च को रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा. इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास किया जा सकता है. इसको लेकर यह आदेश जारी किया गया है.
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UP | Section 144 imposed in Gautam Buddh Nagar with immediate effect till March 31 in view to maintain law & order and ensure adherence to COVID rules in view of upcoming festivals: Gautam Buddh Nagar Police Commissionerate pic.twitter.com/GDMjxc4Ke4
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 1, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 1, 2023
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एडिशनल डीसीपी कानून व्यवस्था द्वारा धारा 144 को लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना प्रदर्शन आदि नहीं करेगा, न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा, और न ही ऐसे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होगा. कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा, न ही धरना प्रर्दशन करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा.
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