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नोएडाः चोरी और डकैती की योजना बनाने के दोषी को साढ़े 4 वर्ष कारावास, जुर्माना भी लगा - Convicted Sonu sentenced to four years in Noida

नोएडा में डकैती और लूट की योजना बनाने के मामले में जिला न्यायालय ने सोनू को दोषी मानते हुए 4 वर्ष 6 माह के कारावास की सजा सुनाई और 17 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. (Convict sentenced for planning theft and dacoity)

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Published : Nov 24, 2022, 10:17 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः डकैती और लूट की योजना बनाने के मामले में जिला न्यायालय ने सोनू को दोषी मानते हुए 4 वर्ष 6 माह के कारावास की सजा सुनाई और 17 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. जुर्माने की राशि जमा न करने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. (Convict sentenced for planning theft and dacoity)

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि 2018 में नोएडा के सेक्टर 58 थाना पुलिस ने डकैती और चोरी की योजना बनाते हुए सोनू, धर्मेंद्र, मोनू, गौतम और राजू को गिरफ्तार किया था. आरोपी सोनू ने अपनी पत्रावली अन्य आरोपियों से अलग करा ली और जिला न्यायालय के सामने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की.

अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि सोनू को धारा 399 और 402 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोनों धाराओं में अलग-अलग 4 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

वहीं, 411, 414, 482 और 25 एक्ट सहित इन दोनों मामलों में अलग-अलग तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई और 7 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगे और जेल में बिताई गई अवधि भी इस सजा में समायोजित की जाएगी.

ये भी पढ़ेंः नोएडा में प्लॉट के नाम पर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

बता दें, सोनू नोएडा के खोड़ा का रहने वाला था और नोएडा में सोनू पर कई मामले दर्ज थे. सोनू पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी और डकैती की योजना बनाना और घटनाओं को अंजाम देने सहित कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे. इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर सोनू को जेल भेज दिया था.

सोनू ने जिला न्यायालय के सामने अपना जुर्म स्वीकार किया. जिला न्यायालय सूरजपुर ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के अधिवक्ता और गवाहों के बयानों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश मोना पवार ने दोषी सोनू को सजा सुनाई और साथ ही जुर्माना भी लगाया.

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः डकैती और लूट की योजना बनाने के मामले में जिला न्यायालय ने सोनू को दोषी मानते हुए 4 वर्ष 6 माह के कारावास की सजा सुनाई और 17 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. जुर्माने की राशि जमा न करने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. (Convict sentenced for planning theft and dacoity)

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि 2018 में नोएडा के सेक्टर 58 थाना पुलिस ने डकैती और चोरी की योजना बनाते हुए सोनू, धर्मेंद्र, मोनू, गौतम और राजू को गिरफ्तार किया था. आरोपी सोनू ने अपनी पत्रावली अन्य आरोपियों से अलग करा ली और जिला न्यायालय के सामने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की.

अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि सोनू को धारा 399 और 402 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोनों धाराओं में अलग-अलग 4 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

वहीं, 411, 414, 482 और 25 एक्ट सहित इन दोनों मामलों में अलग-अलग तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई और 7 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगे और जेल में बिताई गई अवधि भी इस सजा में समायोजित की जाएगी.

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बता दें, सोनू नोएडा के खोड़ा का रहने वाला था और नोएडा में सोनू पर कई मामले दर्ज थे. सोनू पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी और डकैती की योजना बनाना और घटनाओं को अंजाम देने सहित कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे. इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर सोनू को जेल भेज दिया था.

सोनू ने जिला न्यायालय के सामने अपना जुर्म स्वीकार किया. जिला न्यायालय सूरजपुर ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के अधिवक्ता और गवाहों के बयानों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश मोना पवार ने दोषी सोनू को सजा सुनाई और साथ ही जुर्माना भी लगाया.

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