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तीन तलाक कानून को हाईकोर्ट में चुनौती, 6 अगस्त को होगी सुनवाई

ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका पर 6 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

तीन तलाक कानून का मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Aug 2, 2019, 2:53 PM IST

नई दिल्ली: हाल ही में पारित हुए तीन तलाक कानून के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 6 अगस्त को सुनवाई करेगा. ये याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और वकील शाहिद अली ने दायर की है. याचिका में ट्रिपल तलाक कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई है. याचिका में 3 साल की सजा के प्रावधान को भी चुनौती दी गई है.

'SC ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया'
याचिका में मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन मैरिज) एक्ट 2019 की धारा 3 और 4 को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया लेकिन केंद्र सरकार उससे भी एक कदम आगे बढ़ गई और तीन तलाक कहने को अपराध करार दिया.

'पति-पत्नी के बीच मध्यस्थता का कोई प्रावधान नहीं'
याचिका में कहा गया है कि इस मामले में पति और पत्नी के बीच मध्यस्थता का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है. वहीं केंद्र सरकार की ओर से ऐसा प्रावधान करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लघंन है.

नई दिल्ली: हाल ही में पारित हुए तीन तलाक कानून के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 6 अगस्त को सुनवाई करेगा. ये याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और वकील शाहिद अली ने दायर की है. याचिका में ट्रिपल तलाक कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई है. याचिका में 3 साल की सजा के प्रावधान को भी चुनौती दी गई है.

'SC ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया'
याचिका में मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन मैरिज) एक्ट 2019 की धारा 3 और 4 को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया लेकिन केंद्र सरकार उससे भी एक कदम आगे बढ़ गई और तीन तलाक कहने को अपराध करार दिया.

'पति-पत्नी के बीच मध्यस्थता का कोई प्रावधान नहीं'
याचिका में कहा गया है कि इस मामले में पति और पत्नी के बीच मध्यस्थता का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है. वहीं केंद्र सरकार की ओर से ऐसा प्रावधान करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लघंन है.

Intro:नई दिल्ली। हाल ही में पारित ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 6 अगस्त को सुनवाई करेगा।




Body:याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और वकील शाहिद अली ने दायर किया है। याचिका में ट्रिपल तलाक कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। याचिका में 3 साल की सजा का प्रावधान को चुनौती दी गई है। याचिका में मुस्लिम वुमन ( प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन मैरिज) एक्ट 2019 की धारा 3 और 4 को चुनौती दी गई है।




Conclusion:याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया लेकिन केंद्र सरकार उससे भी एक कदम आगे बढ़ गई और तीन तलाक़ कहने को अपराध करार दिया। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में पति और पत्नी के बीच मध्यस्थता का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसा प्रावधान करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लघंन है।


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