ETV Bharat / state

गाजियाबाद में 15 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू, 26 गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध, आदेश जारी - गाजियाबाद में 15 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू

Section 144 In Ghaziabad: गाजियाबाद में धारा 144 लागू किया गया है. आने वाले दिनों में पड़ने वाले त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लगाया गया है. इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित कार्यों का भी जिक्र किया गया है.

गाजियाबाद में 15 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू
गाजियाबाद में 15 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 30, 2023, 4:05 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है. 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जयंती, 25 दिसंबर को क्रिसमस, 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या, 1 जनवरी 2024 को नववर्ष, 11 जनवरी को हनुमान जयंती, 15 जनवरी को मकर संक्रांति समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है. अपर पुलिस आयुक्त दिनेश पी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है.

अपर पुलिस आयुक्त दिनेश पी द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे. पुलिस अनुमति के बिना किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल और अपने घर की छत पर किसी प्रकार की ईंट, पत्थर, कांच की बोतले आदि एकत्रित नहीं करेगा.

आदेश के मुताबिक, कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति या समूह अपने क्षेत्र या फिर अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे जातीय हिंसा या नए विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो. ऐसे तत्व जिनमें भ्रमण आदि कार्यक्रमों से सांप्रदायिक सद्भाव, समरसता और लोक परशांति पर प्रभाव पड़ता हो, को प्रतिबंधित किया गया है. कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से ऐसी बात नहीं रहेगा, जिससे सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचे.

अपर पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या फिर राजनीतिक दल किसी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री विज्ञापन और प्रिंटेड पंपलेट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इत्यादि का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेगा. आदेश के मुताबिक, बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति द्वारा ड्रोन, पैरा ग्लाइडर समेत अन्य किसी भी उड़ने वाली वस्तु को उड़ाया जाता है तो उसे तत्काल नष्ट कर दिया जाएगा. साथी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी. यह आदेश 30 नवंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 कर लागू रहेगा.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है. 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जयंती, 25 दिसंबर को क्रिसमस, 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या, 1 जनवरी 2024 को नववर्ष, 11 जनवरी को हनुमान जयंती, 15 जनवरी को मकर संक्रांति समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है. अपर पुलिस आयुक्त दिनेश पी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है.

अपर पुलिस आयुक्त दिनेश पी द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे. पुलिस अनुमति के बिना किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल और अपने घर की छत पर किसी प्रकार की ईंट, पत्थर, कांच की बोतले आदि एकत्रित नहीं करेगा.

आदेश के मुताबिक, कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति या समूह अपने क्षेत्र या फिर अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे जातीय हिंसा या नए विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो. ऐसे तत्व जिनमें भ्रमण आदि कार्यक्रमों से सांप्रदायिक सद्भाव, समरसता और लोक परशांति पर प्रभाव पड़ता हो, को प्रतिबंधित किया गया है. कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से ऐसी बात नहीं रहेगा, जिससे सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचे.

अपर पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या फिर राजनीतिक दल किसी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री विज्ञापन और प्रिंटेड पंपलेट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इत्यादि का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेगा. आदेश के मुताबिक, बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति द्वारा ड्रोन, पैरा ग्लाइडर समेत अन्य किसी भी उड़ने वाली वस्तु को उड़ाया जाता है तो उसे तत्काल नष्ट कर दिया जाएगा. साथी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी. यह आदेश 30 नवंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 कर लागू रहेगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.