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डीके शिवकुमार के रिश्तेदारों को जारी समन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली

दिल्ली उच्च न्यायालय में मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी डीके शिवकुमार के रिश्तेदारों और सहयोगियों के खिलाफ ईडी की ओर से जारी समन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है.

Hearing on petition filed against summons issued by ED to relatives and associates of DK Shivakumar today
ईडी की ओर से जारी समन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज
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Published : Nov 19, 2020, 9:29 AM IST

Updated : Dec 16, 2020, 7:07 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी और कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार के रिश्तेदारों और सहयोगियों के खिलाफ ईडी की ओर से जारी समन के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी थी. लेकिन ईडी के वकील को कोरोना होने की वजह से सुनवाई टल गई. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पूछताछ करने की अनुमति दी थी.


सात लोगों ने दायर की है याचिका


हाईकोर्ट में सात याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की है, ये सभी आरोपी के रिश्तेदार और सहयोगी हैं. जिन लोगों ने याचिका दायर किया था उनमें राजेश एच, गंगाशरण, जयाशीला, चंद्रा जी, केवीएल लक्ष्म्मा, मीनाक्षी और हनुमंतैया जी शामिल हैं.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जो समन जारी किए गए हैं, वे अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए हैं. उन्हें समन सिर्फ इस वजह से जारी किया गया है, कि वे डीके शिवकुमार के रिश्तेदार और सहयोगी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सभी याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेंगे.

दस्तावेजों पर स्पष्टीकरण के लिए उपस्थिति जरुरी

ईडी की ओर से वकील अमित महाजन ने कहा कि सभी याचिकाकर्ताओं से दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन अब इन दस्तावेजों को लेकर उनसे स्पष्टीकरण जानने के लिए उनकी उपस्थिति जरुरी है. उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति की मांग नहीं की जाएगी.



सितंबर 2019 में डीके शिवकुमार को गिरफ्तार किया था

ईडी ने डीके शिवकुमार को 3 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 2019 को 25 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी. कोर्ट ने डीके शिवकुमार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने डीके शिवकुमार को निर्देश दिया था, कि वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे. वे ट्रायल कोर्ट की अनुमति अनुसार देश से बाहर नहीं जाएंगे. हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील को खारिज कर दिया था.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी और कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार के रिश्तेदारों और सहयोगियों के खिलाफ ईडी की ओर से जारी समन के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी थी. लेकिन ईडी के वकील को कोरोना होने की वजह से सुनवाई टल गई. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पूछताछ करने की अनुमति दी थी.


सात लोगों ने दायर की है याचिका


हाईकोर्ट में सात याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की है, ये सभी आरोपी के रिश्तेदार और सहयोगी हैं. जिन लोगों ने याचिका दायर किया था उनमें राजेश एच, गंगाशरण, जयाशीला, चंद्रा जी, केवीएल लक्ष्म्मा, मीनाक्षी और हनुमंतैया जी शामिल हैं.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जो समन जारी किए गए हैं, वे अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए हैं. उन्हें समन सिर्फ इस वजह से जारी किया गया है, कि वे डीके शिवकुमार के रिश्तेदार और सहयोगी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सभी याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेंगे.

दस्तावेजों पर स्पष्टीकरण के लिए उपस्थिति जरुरी

ईडी की ओर से वकील अमित महाजन ने कहा कि सभी याचिकाकर्ताओं से दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन अब इन दस्तावेजों को लेकर उनसे स्पष्टीकरण जानने के लिए उनकी उपस्थिति जरुरी है. उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति की मांग नहीं की जाएगी.



सितंबर 2019 में डीके शिवकुमार को गिरफ्तार किया था

ईडी ने डीके शिवकुमार को 3 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 2019 को 25 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी. कोर्ट ने डीके शिवकुमार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने डीके शिवकुमार को निर्देश दिया था, कि वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे. वे ट्रायल कोर्ट की अनुमति अनुसार देश से बाहर नहीं जाएंगे. हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील को खारिज कर दिया था.

Last Updated : Dec 16, 2020, 7:07 PM IST
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