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निर्भया कांड: चश्मदीद गवाह के खिलाफ दोषी पवन के पिता पहुंचे कोर्ट, जानिए क्यों

निर्भया केस मामले में दोषी पवन कुमार के पिता ने सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की है. दरअसल चश्मदीद गवाह के खिलाफ पैसे लेकर मीडिया में इंटरव्यू देने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

guilty Pawan father demands registration of FIR against eyewitness of nirbhaya
चश्मदीद गवाह के खिलाफ दोषी पवन के पिता पहुंचे कोर्ट
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Published : Jan 16, 2020, 9:46 PM IST

नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के एक दोषी पवन कुमार के पिता ने पटियाला हाउस के सेशंस कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले के एक मात्र चश्मदीद गवाह के खिलाफ पैसे लेकर मीडिया में इंटरव्यू देने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. पवन के पिता की याचिका पर सेशंस कोर्ट 27 जनवरी को सुनवाई करेगा.

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट याचिका खारिज कर चुके हैं
पवन के पिता ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से पिछले 6 जनवरी को उसकी याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है. पिछले 6 जनवरी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने पवन के पिता की याचिका खारिज कर दी थी. पवन कुमार के पिता की याचिका में कहा गया है कि पैसे देकर मीडिया इंटरव्यू देने की वजह से इस मामले का मीडिया ट्रायल किया गया जिससे केस पर असर पड़ा.

एकमात्र चश्मदीद गवाह है निर्भया का दोस्त
याचिका में कहा गया है कि इस मामले के एकमात्र चश्मदीद गवाह और पीड़िता का दोस्त घटना वाले दिन पीड़िता के साथ बस में सवार था. उसकी गवाही के बाद ही चारों दोषियों को फांसी की सजा मुकर्रर की गई. याचिका में कहा गया है कि उसने कोर्ट में झूठी गवाही दी.

न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू देकर लाखों रुपये कमाए
याचिका में उन खबरों को आधार बनाया गया है जिसके मुताबिक उसने कई न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू देकर लाखों रुपये कमाए. न्यूज चैनल्स में खबरों की वजह से इस मामले का मीडिया ट्रायल हुआ और कोर्ट में ट्रायल पर असर पड़ा. याचिका में इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. पवन के पिताजी ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. जिसके बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के एक दोषी पवन कुमार के पिता ने पटियाला हाउस के सेशंस कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले के एक मात्र चश्मदीद गवाह के खिलाफ पैसे लेकर मीडिया में इंटरव्यू देने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. पवन के पिता की याचिका पर सेशंस कोर्ट 27 जनवरी को सुनवाई करेगा.

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट याचिका खारिज कर चुके हैं
पवन के पिता ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से पिछले 6 जनवरी को उसकी याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है. पिछले 6 जनवरी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने पवन के पिता की याचिका खारिज कर दी थी. पवन कुमार के पिता की याचिका में कहा गया है कि पैसे देकर मीडिया इंटरव्यू देने की वजह से इस मामले का मीडिया ट्रायल किया गया जिससे केस पर असर पड़ा.

एकमात्र चश्मदीद गवाह है निर्भया का दोस्त
याचिका में कहा गया है कि इस मामले के एकमात्र चश्मदीद गवाह और पीड़िता का दोस्त घटना वाले दिन पीड़िता के साथ बस में सवार था. उसकी गवाही के बाद ही चारों दोषियों को फांसी की सजा मुकर्रर की गई. याचिका में कहा गया है कि उसने कोर्ट में झूठी गवाही दी.

न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू देकर लाखों रुपये कमाए
याचिका में उन खबरों को आधार बनाया गया है जिसके मुताबिक उसने कई न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू देकर लाखों रुपये कमाए. न्यूज चैनल्स में खबरों की वजह से इस मामले का मीडिया ट्रायल हुआ और कोर्ट में ट्रायल पर असर पड़ा. याचिका में इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. पवन के पिताजी ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. जिसके बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

Intro:नई दिल्ली । निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के एक दोषी पवन कुमार के पिता ने पटियाला हाउस के सेशंस कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले के एक मात्र चश्मदीद गवाह के खिलाफ पैसे लेकर मीडिया में इंटरव्यू देने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पवन के पिता की याचिका पर सेशंस कोर्ट 27 जनवरी को सुनवाई करेगा।



Body:मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट याचिका खारिज कर चुके हैं
पवन के पिता ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से पिछले 6 जनवरी को उसकी याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है। पिछले 6 जनवरी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने पवन के पिता की याचिका खारिज कर दी थी। पवन कुमार के पिता की याचिका में कहा गया है कि पैसे देकर मीडिया इंटरव्यू देने की वजह से इस मामले का मीडिया ट्रायल किया गया जिससे केस पर असर पड़ा।
एकमात्र चश्मदीद गवाह है निर्भया का दोस्त
याचिका में कहा गया है कि इस मामले के एकमात्र चश्मदीद गवाह और पीड़िता का दोस्त घटना वाले दिन पीड़िता के साथ बस में सवार था। उसकी गवाही के बाद ही चारो दोषियों को फांसी की सजा मुकर्रर की गई। याचिका में कहा गया है कि उसने कोर्ट में झूठी गवाही दी।



Conclusion:न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू देकर लाखों रुपये कमाए
याचिका में उन खबरों को आधार बनाया गया है जिसके मुताबिक उसने कई न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू देकर लाखों रुपये कमाए। न्यूज चैनल्स में खबरों की वजह से इस मामले का मीडिया ट्रायल हुआ और कोर्ट में ट्रायल पर असर पड़ा। याचिका में इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। पवन के पिताजी ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। जिसके बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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