नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ जिन आरोपों का ट्रायल चलाने के लिए प्रत्यर्पित कर लाया गया है उन आरोपों का ट्रायल किया जा सकता है. ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने ये दलीलें दिल्ली हाईकोर्ट में रखीं.
सुनवाई के दौरान एसवी राजू ने मिशेल के वकील की इस दलील का विरोध किया कि इटली की कोर्ट ने मिशेल को सभी आरोपीं से बरी कर दिया था. उन्होंने कहा कि इटली की कोर्ट में ईडी पक्षकार नहीं थी. उन्होंने मिशेल की ओर से पेश की गई इस दलील का भी विरोध किया जिसमें कहा गया था कि मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात से रिश्वतखोरी के मामलों की जांच के लिए प्रत्यर्पित कर लाया गया था. इसके लिए राजू ने प्रत्यर्पण संधि की धारा 17 का हवाला दिया.
बीते चार फरवरी को ईडी ने कहा था कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में भारतीय वायु सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे. ईडी ने कहा था कि ब्रिटिश कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से खरीदे गए कई हेलिकॉप्टर बेकार पड़े हुए थे क्योंकि वे लद्दाख जैसी ऊंचाई में नहीं उड़ सकते थे. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से खरीददारी करने के लिए हेलिकॉप्टर की विशेषज्ञता की शर्तों में बदलाव किया गया. ऐसा कर देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया गया. ईडी ने कहा था कि मिशेल के जरिये अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी की ओर से रिश्वत कई प्रभावशाली व्यक्तियों को दिए गए ताकि हेलिकॉप्टर की डील हो सके.
मिशेल ने ईडी और सीबीआई दोनों की ओर से दर्ज मामलों में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है. पिछले 20 जनवरी को हाईकोर्ट ने मिशेल की सीबीआई से जुड़े केस में दाखिल जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई के वकील डीपी सिंह से पूछा था कि आप ये बताएं कि मिशेल को जमानत किन शर्तों पर दी जा सकती है. इस पर डीपी सिंह ने कहा था कि मिशेल ने दो बार संयुक्त अरब अमीरात भागने की कोशिश की.
उन्होंने कहा था कि जिस तरह से ब्रिटिश सरकार मिशेल की मदद कर रही है उसे देखते हुए उसके भागने की संभावना है. डीपी सिंह ने मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करने के जस्टिस मुक्ता गुप्ता के आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि मिशेल के भागने की संभावना है और उसकी समाज में जड़ें नहीं है.
ये भी पढ़ें- अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
18 जून 2021 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था, जिसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है.
चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया है. इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपी नहीं बनाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है.