नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने असम से आए एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो उनकी बेटी की तलाश कर कोर्ट के सामने पेश करे. जस्टिस जे आर मिधा की अध्यक्षता वाली बेंच ने 3 सितंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
सितंबर 2019 से लापता है लड़की
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की बेटी 28 सितंबर 2019 से गायब है. 28 सितंबर 2019 को उसकी बेटी एक त्यौहार में गई थी. जहां यब माली नामक व्यक्ति ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया. उसके बाद ये माली ने उनकी बेटी को मिलन मुंडा नाम के तस्कर को सौंप दिया.
याचिका में कहा गया है कि 9 अक्टूबर 2019 को याचिकाकर्ता की बेटी ने अपने एक दोस्त से संपर्क किया था. याचिकाकर्ता की बेटी ने अपने दोस्त को बताया था कि ये माली और दूसरे आरोपी उसे जबरन दिल्ली ले गए हैं.
13 अगस्त को लड़की ने अपने परिजनों को फोन किया था
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने असम के गिंजियापुर पुलिस थाने में 25 अक्टूबर 2019 को इस बाबत एफआईआर दर्ज कराई थी. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की बेटी ने पिछले 13 अगस्त को अपने परिजनों को फोन कर बताया कि उसे दिल्ली के पंजाबी बाग में ले जाया जा रहा है. उसने बताया कि पंजाबी बाग में और भी कई लड़कियों को बंधक बनाकर रखा गया है. पंजाबी बाग में लड़कियों का यौन शोषण किया जा रहा है.