नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आयशा मुखर्जी को पति शिखर धवन के खिलाफ बदनामी वाले बयान ना देने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा के बीच तलाक का केस चल रहा है. केस के दौरान ही धवन ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि आयशा उनकी छवि खराब कर रही है. मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आयशा को ऐसा नहीं करने के आदेश दिए हैं. दोनों साल 2020 से अलग रह रहे हैं.
आयशा मुखर्जी (Ayesha Mukharjee) ऑस्ट्रेलिया की नागरिक हैं. दोनों ने 2012 में शादी की थी. इससे पहले दोनों ने कई साल एकदूसरे को डेट किया था. आयशा की यह दूसरी शादी थी और उसकी पहले से दो बेटियां भी है. शिखर धवन (Shikhar Dhawan) से शादी के बाद 2014 में एक बेटा हुआ, जिसका नाम जोरावर है. धवन और आयशा के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था. लेकिन दोनों के रिश्ते के बीच साल 2020 में दरार आई. बात बढ़ कर तलाक तक पहुंच गई. दोनों अलग रह रहे हैं. जोरावर आयशा के साथ रहता है.
जज ने ये कहा
आयशा मुखर्जी के खिलाफ धवन ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiyala House Court) में याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने कहा था कि उनकी अलग रह रही पत्नी उसे करियर बर्बाद करने की धमकी दे रही है. कोर्ट के जज हरीश कुमार ने अब आयशा को आदेश दिया है कि वह धवन के खिलाफ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, दोस्तों और रिश्तेदारों समेत किसी भी व्यक्ति या जगह पर अपमानजनक और झूठी सामग्री प्रसारित न करे. जज ने कहा है कि हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है. समाज में इज्जत और अपना नाम बनाने में काफी समय लगता है. इसलिए बदनाम करना सही नहीं है.