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DCPCR ने किशोर की पिटाई मामले में पुलिस को दिया मामला दर्ज करने का आदेश

DCPCR ने आरके पुरम एरिया में एक पुलिसकर्मी द्वारा एक किशोर के साथ मारपीट की खबर का संज्ञान लिया है. डीसीपीसीआर ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश भी दिया है.

DCPCR Issues Notice To  delhi Police due to Delhi Viral Assault Video
दिल्ली पुलिस
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Published : Aug 26, 2020, 10:58 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आरके पुरम एरिया में एक पुलिसकर्मी द्वारा एक किशोर के साथ मारपीट की खबर पर संज्ञान लिया है. डीसीपीसीआर ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश भी दिया है.

DCPCR Issues Notice To  delhi Police due to Delhi Viral Assault Video
DCPCR का ट्वीट




धारा 166 के तहत केस दर्ज करने का दिया निर्देश

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पुलिस अधिकारियों की इस तरह की मनमानी और उदासीनता की कड़ी निंदा करते हुए आरके पुरम पुलिस स्टेशन के एसएचओ को एक नोटिस जारी किया है. नोटिस में आयोग ने किशोर से मारपीट में शामिल दोनों अधिकारियों की पहचान करने के साथ ही आईपीसी की धारा-166 के तहत केस दर्ज करने का निर्देश दिया है. साथ ही चोट पहुंचाने के लिए आईपीसी की धारा 321, 322 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75, को भी शामिल करने का निर्देश दिया है.


कथित तौर पर खाना ढूंढने के लिए भटक रहा था किशोर

बताया जा रहा है कि पुलिस की पिटाई का शिकार हुआ किशोर भोजन ढूंढने के लिए रात में भटक रहा था. आयोग का मानना है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा इस तरह के कृत्य भारत के संविधान की भावना के खिलाफ हैं और बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है. इस तरह की हरकतें पुलिस बल की छवि को धूमिल करती हैं और उनके अच्छे काम को धूमिल कर देती हैं. आयोग का कहना है कि वह इस मामले को आगे बढ़ाएगा और किशोर को न्याय दिलाएगा.

नई दिल्ली: दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आरके पुरम एरिया में एक पुलिसकर्मी द्वारा एक किशोर के साथ मारपीट की खबर पर संज्ञान लिया है. डीसीपीसीआर ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश भी दिया है.

DCPCR Issues Notice To  delhi Police due to Delhi Viral Assault Video
DCPCR का ट्वीट




धारा 166 के तहत केस दर्ज करने का दिया निर्देश

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पुलिस अधिकारियों की इस तरह की मनमानी और उदासीनता की कड़ी निंदा करते हुए आरके पुरम पुलिस स्टेशन के एसएचओ को एक नोटिस जारी किया है. नोटिस में आयोग ने किशोर से मारपीट में शामिल दोनों अधिकारियों की पहचान करने के साथ ही आईपीसी की धारा-166 के तहत केस दर्ज करने का निर्देश दिया है. साथ ही चोट पहुंचाने के लिए आईपीसी की धारा 321, 322 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75, को भी शामिल करने का निर्देश दिया है.


कथित तौर पर खाना ढूंढने के लिए भटक रहा था किशोर

बताया जा रहा है कि पुलिस की पिटाई का शिकार हुआ किशोर भोजन ढूंढने के लिए रात में भटक रहा था. आयोग का मानना है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा इस तरह के कृत्य भारत के संविधान की भावना के खिलाफ हैं और बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है. इस तरह की हरकतें पुलिस बल की छवि को धूमिल करती हैं और उनके अच्छे काम को धूमिल कर देती हैं. आयोग का कहना है कि वह इस मामले को आगे बढ़ाएगा और किशोर को न्याय दिलाएगा.

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