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अमेरिका में कोर्ट ने बाइडेन की छात्र ऋण माफी योजना पर रोक लगाई

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Published : Oct 22, 2022, 9:16 AM IST

अमेरिका की संघीय अपीलिय अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन के छात्र ऋण माफी कार्यक्रम को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करते हुए एक प्रशासनिक रोक लगा दी है.

अमेरिका में कोर्ट ने बाइडेन की छात्र ऋण माफी योजना पर रोक लगाई
अमेरिका में कोर्ट ने बाइडेन की छात्र ऋण माफी योजना पर रोक लगाई

वाशिंगटन (यूएस) : अमेरिका की संघीय अपीलिय अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन के छात्र ऋण माफी कार्यक्रम को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करते हुए एक प्रशासनिक रोक लगा दी है. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, निचली अदालत ने फैसला सुनाया कि कर्ज माफी कार्यक्रम को रोकने के उनके सितंबर के मुकदमे में कमी आने के बाद छह रिपब्लिकन नेतृत्व वाले राज्यों द्वारा लाए गए मामले के संदर्भ में 8 वीं यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स से यह आदेश आया है.

सीएनएन के अनुसार, अपीलिय अदालत ने इसका जवाब देने के लिए बाइडेन प्रशासन को सोमवार तक का समय दिया है. राज्यों के पास उस प्रतिक्रिया का जवाब देने के लिए मंगलवार तक का समय होगा. जैसे ही बाइडेन प्रशासन ने कहा था कि वह छात्रों के लोन माफ करेगा कि राज्यों ने अपीलिय अदालत से रविवार से पहले कार्रवाई करने के लिए कहा था. अदालत के फैसले के बाद, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव काराइन जीन-पियरे ने कहा कि 'अस्थायी आदेश' के कारण छात्रों को वेबसाइट पर छात्र ऋण राहत के लिए आवेदन करने से नहीं रोकेगा.

पढ़ें: यूएनएससी में भारत ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के प्रति भारत का दृष्टिकोण जन-केंद्रित

हम पात्र छात्रों जिसमें लगभग 22 मिलियन अमेरिकी शामिल हैं को ऋण माफी के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव काराइन जीन-पियरे ने कहा कि यह हमें इन आवेदनों की समीक्षा करने और उन्हें ऋण सेवाकर्ताओं को ट्रांसमिशन के लिए तैयार करने से भी नहीं रोकता है. उन्होंने यह भी कहा कि हम इस आदेश के अनुपालन में अपनी तैयारी में पूरी गति से आगे बढ़ना जारी रखेंगे. प्रशासन कामकाजी परिवारों को राहत प्रदान करने के हमारे प्रयासों को रोकने के लिए रिपब्लिकन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाना जारी रखेगा.

मुकदमा, जो पिछले महीने दायर किया गया था, 20 अक्टूबर को एक जिला अदालत के न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसने फैसला सुनाया था कि वादी के पास चुनौती लाने के लिए कानूनी स्थिति नहीं है. लगभग तीन साल, महामारी से संबंधित ठहराव के बाद जनवरी में संघीय छात्र ऋण भुगतान फिर से शुरू होने से पहले लाखों उधारकर्ताओं को ऋण राहत देने के इरादे से बाइडेन के छात्र ऋण माफी कार्यक्रम की पहली बार घोषणा की गई थी. उधारकर्ता इस राहत के लिए पात्र हैं यदि उनकी व्यक्तिगत आय $125,000 (विवाहित जोड़ों के लिए $250,000) से कम है. 24 अगस्त को व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान के अनुसार, कोई भी उच्च आय वाला व्यक्ति या उच्च आय वाला परिवार (आय के शीर्ष 5 प्रतिशत में) इस कार्रवाई से लाभान्वित नहीं होगा.

(एएनआई)

वाशिंगटन (यूएस) : अमेरिका की संघीय अपीलिय अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन के छात्र ऋण माफी कार्यक्रम को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करते हुए एक प्रशासनिक रोक लगा दी है. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, निचली अदालत ने फैसला सुनाया कि कर्ज माफी कार्यक्रम को रोकने के उनके सितंबर के मुकदमे में कमी आने के बाद छह रिपब्लिकन नेतृत्व वाले राज्यों द्वारा लाए गए मामले के संदर्भ में 8 वीं यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स से यह आदेश आया है.

सीएनएन के अनुसार, अपीलिय अदालत ने इसका जवाब देने के लिए बाइडेन प्रशासन को सोमवार तक का समय दिया है. राज्यों के पास उस प्रतिक्रिया का जवाब देने के लिए मंगलवार तक का समय होगा. जैसे ही बाइडेन प्रशासन ने कहा था कि वह छात्रों के लोन माफ करेगा कि राज्यों ने अपीलिय अदालत से रविवार से पहले कार्रवाई करने के लिए कहा था. अदालत के फैसले के बाद, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव काराइन जीन-पियरे ने कहा कि 'अस्थायी आदेश' के कारण छात्रों को वेबसाइट पर छात्र ऋण राहत के लिए आवेदन करने से नहीं रोकेगा.

पढ़ें: यूएनएससी में भारत ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के प्रति भारत का दृष्टिकोण जन-केंद्रित

हम पात्र छात्रों जिसमें लगभग 22 मिलियन अमेरिकी शामिल हैं को ऋण माफी के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव काराइन जीन-पियरे ने कहा कि यह हमें इन आवेदनों की समीक्षा करने और उन्हें ऋण सेवाकर्ताओं को ट्रांसमिशन के लिए तैयार करने से भी नहीं रोकता है. उन्होंने यह भी कहा कि हम इस आदेश के अनुपालन में अपनी तैयारी में पूरी गति से आगे बढ़ना जारी रखेंगे. प्रशासन कामकाजी परिवारों को राहत प्रदान करने के हमारे प्रयासों को रोकने के लिए रिपब्लिकन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाना जारी रखेगा.

मुकदमा, जो पिछले महीने दायर किया गया था, 20 अक्टूबर को एक जिला अदालत के न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसने फैसला सुनाया था कि वादी के पास चुनौती लाने के लिए कानूनी स्थिति नहीं है. लगभग तीन साल, महामारी से संबंधित ठहराव के बाद जनवरी में संघीय छात्र ऋण भुगतान फिर से शुरू होने से पहले लाखों उधारकर्ताओं को ऋण राहत देने के इरादे से बाइडेन के छात्र ऋण माफी कार्यक्रम की पहली बार घोषणा की गई थी. उधारकर्ता इस राहत के लिए पात्र हैं यदि उनकी व्यक्तिगत आय $125,000 (विवाहित जोड़ों के लिए $250,000) से कम है. 24 अगस्त को व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान के अनुसार, कोई भी उच्च आय वाला व्यक्ति या उच्च आय वाला परिवार (आय के शीर्ष 5 प्रतिशत में) इस कार्रवाई से लाभान्वित नहीं होगा.

(एएनआई)

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