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पाकिस्तान जवाबदेही अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में आसिफ अली जरदारी को समन भेजा - थट्टा जल आपूर्ति भ्रष्टाचार मामला

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है. जवाबदेही अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके खिलाफ समन भेजा है. Pakistan Accountability Court summons Zardari

Pakistan Accountability Court summons Asif Ali Zardari in connection with corruption charges
पाकिस्तान जवाबदेही अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में आसिफ अली जरदारी को समन भेजा
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By ANI

Published : Nov 3, 2023, 1:34 PM IST

इस्लामाबाद: इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने गुरुवार को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में उसके सामने पेश होने का आदेश दिया. पीठासीन न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने अब उन्हें पार्क लेन मामले के लिए तलब किया है. बुधवार को थट्टा जल आपूर्ति भ्रष्टाचार मामले में जरदारी और अन्य आरोपियों को तलब किया था.

थट्टा जल आपूर्ति भ्रष्टाचार मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पीडीएम गठबंधन सरकार द्वारा राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश (एनएओ) में किए गए संशोधनों के कारण यहां स्थानांतरित किए गए. इन संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को खारिज कर दिया था. जरदारी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अरशद तबरेज ने समन का विरोध किया और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश का हवाला दिया जो भ्रष्टाचार के मामलों में अंतिम फैसले को रोकता है.

हालाँकि, न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने समन जारी किया और जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निरोधक आदेश केवल अंतिम फैसले को स्थगित करता है, कार्यवाही को नहीं. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार जवाबदेही अदालत ने जरदारी को इकबाल खान नूरी, मोहम्मद इकबाल, ख्वाजा अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, एम फारूक अब्दुल्ला, यूनिस कदवई, हुसैन लावई और अन्य के साथ पेश होने के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है.

रिपोर्ट के अनुसार जरदारी पर पार्थेनन प्राइवेट लिमिटेड और पार्क लेन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य लोगों द्वारा ऋण देने और उनके दुरुपयोग में शामिल होने का आरोप है. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने जरदारी पर अनुचित तरीके से बैंक ऋण हासिल करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. ब्यूरो ने इस घटना को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया. इसमें विदेशों में धन के अवैध हस्तांतरण का आरोप लगाया गया.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान : पार्क लेन और थट्टा जलापूर्ति केस में जरदारी अभ्यारोपित

उसी अदालत ने रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स (आरपीपी) भ्रष्टाचार मामलों में संदिग्धों को तलब किया. रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के वकील एडवोकेट तबरेज अदालत में पेश हुए. जब न्यायाधीश ने उनसे अशरफ और अन्य संदिग्धों को बरी करने के लिए लंबित याचिका पर दलीलें आगे बढ़ाने के लिए कहा तो तबरेज ने जोर देकर कहा कि बरी करने की याचिका पर दलीलें एक निरर्थक अभ्यास होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को फैसले देने से रोक दिया है. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 14 दिसंबर को तय की.

इस्लामाबाद: इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने गुरुवार को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में उसके सामने पेश होने का आदेश दिया. पीठासीन न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने अब उन्हें पार्क लेन मामले के लिए तलब किया है. बुधवार को थट्टा जल आपूर्ति भ्रष्टाचार मामले में जरदारी और अन्य आरोपियों को तलब किया था.

थट्टा जल आपूर्ति भ्रष्टाचार मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पीडीएम गठबंधन सरकार द्वारा राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश (एनएओ) में किए गए संशोधनों के कारण यहां स्थानांतरित किए गए. इन संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को खारिज कर दिया था. जरदारी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अरशद तबरेज ने समन का विरोध किया और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश का हवाला दिया जो भ्रष्टाचार के मामलों में अंतिम फैसले को रोकता है.

हालाँकि, न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने समन जारी किया और जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निरोधक आदेश केवल अंतिम फैसले को स्थगित करता है, कार्यवाही को नहीं. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार जवाबदेही अदालत ने जरदारी को इकबाल खान नूरी, मोहम्मद इकबाल, ख्वाजा अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, एम फारूक अब्दुल्ला, यूनिस कदवई, हुसैन लावई और अन्य के साथ पेश होने के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है.

रिपोर्ट के अनुसार जरदारी पर पार्थेनन प्राइवेट लिमिटेड और पार्क लेन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य लोगों द्वारा ऋण देने और उनके दुरुपयोग में शामिल होने का आरोप है. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने जरदारी पर अनुचित तरीके से बैंक ऋण हासिल करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. ब्यूरो ने इस घटना को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया. इसमें विदेशों में धन के अवैध हस्तांतरण का आरोप लगाया गया.

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उसी अदालत ने रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स (आरपीपी) भ्रष्टाचार मामलों में संदिग्धों को तलब किया. रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के वकील एडवोकेट तबरेज अदालत में पेश हुए. जब न्यायाधीश ने उनसे अशरफ और अन्य संदिग्धों को बरी करने के लिए लंबित याचिका पर दलीलें आगे बढ़ाने के लिए कहा तो तबरेज ने जोर देकर कहा कि बरी करने की याचिका पर दलीलें एक निरर्थक अभ्यास होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को फैसले देने से रोक दिया है. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 14 दिसंबर को तय की.

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