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Trump fined $ 5000 : अपमानजनक पोस्ट के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर 5000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना

न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने नागरिक धोखाधड़ी मुकदमे के दौरान अदालत के कर्मचारियों को अपमानित करने से रोकने वाले गैग आदेश का उल्लंघन करने के लिए शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप पर 5,000 डॉलर का जुर्माना लगाया. चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी उल्लंघन के लिए कारावास सहित 'कहीं अधिक गंभीर' प्रतिबंध लगाए जाएंगे. पढ़ें पूरी खबर... derogatory post on campaign website, Donald Trump fined USD 5000, Donald Trump fined, Donald Trump us politics, US Election 2024

Donald Trump fined $ 5000
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. (फाइल फोटो: AP)
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By ANI

Published : Oct 21, 2023, 7:01 AM IST

Updated : Oct 21, 2023, 8:19 AM IST

वाशिंगटन : न्यूयॉर्क के एक जज ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 5000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया. ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने जज के प्रधान क्लर्क के बारे में अपमानजनक पोस्ट को जज का आदेश मिलने के बाद भी 2024 के उम्मीदवार की अभियान वेबसाइट से नहीं हटाया. द हिल की एक खबर के मुताबिक, हालांकि, न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने इस मामले में ट्रंप के ऊपर अदालत की अवमानना करने का आरोप नहीं लगाया है.

न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने ट्रंप को उनके ट्रुथ सोशल अकाउंट की ओर से पोस्ट के ऊपर जारी किये गये गैग ऑर्डर के उल्लंघन की चेतावनी दी. एंगोरोन के कहा कि ऐसा करने पर उन्हें कड़ी सजा हो सकती है. जिसमें कठोर वित्तीय दंड, अवमानना ​​या यहां तक ​​कि जेल की सजा भी शामिल हो सकती है.

एंगोरोन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को गैग आदेश का उल्लंघन करने के संभावित परिणामों के बारे में इस न्यायालय से पर्याप्त चेतावनी मिली है. उन्होंने विशेष रूप से स्वीकार किया था कि वह इसे समझते हैं और इसका पालन करेंगे. उन्होंने कहा कि इसलिए अब एक और चेतावनी जारी करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि अब यह मामला 'चेतावनी' चरण से कहीं आगे पहुंच गया है.

द हिल की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप की ओर से प्रकाशित पोस्ट में सीनेट के नेता चक शूमर (डी-एन.वाई.) की 'प्रेमिका' के रूप में उनका मजाक उड़ाया गया. उनके बारे में व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी शामिल की गई. जैसे ही एर्गोगन को ट्रंप के पोस्ट के बारे में पता चला, उन्होंने एक सीमित प्रतिबंध आदेश जारी कर ट्रंप या मामले में किसी अन्य पक्ष को अपने स्टाफ सदस्यों के बारे में सार्वजनिक रूप से पोस्ट करने या बोलने से रोक लगा दी.

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उन्होंने ट्रंप को पोस्ट को हटाने का आदेश दिया, हालांकि, इसे उनके ट्रुथ सोशल अकाउंट से हटा दिया गया था लेकिन यह अभी भी 17 दिनों तक उनकी अभियान वेबसाइट पर मौजूद था. घटना के बाद, ट्रंप के वकील क्रिस किसे ने इसे अनजाने में की गई गलती बताया और उनके हटाए गए सोशल मीडिया पोस्ट को अपनी वेबसाइट पर बने रहने की अनुमति देने के लिए ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान की 'बहुत बड़ी मशीन' को दोषी ठहराया. इसके अलावा, एंगोरोन ने ट्रंप के दावे को स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी पोस्ट अनजाने में हुई थी. उन्होंने कहा कि वह उन्हें 'संदेह का लाभ' देंगे.

वाशिंगटन : न्यूयॉर्क के एक जज ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 5000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया. ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने जज के प्रधान क्लर्क के बारे में अपमानजनक पोस्ट को जज का आदेश मिलने के बाद भी 2024 के उम्मीदवार की अभियान वेबसाइट से नहीं हटाया. द हिल की एक खबर के मुताबिक, हालांकि, न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने इस मामले में ट्रंप के ऊपर अदालत की अवमानना करने का आरोप नहीं लगाया है.

न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने ट्रंप को उनके ट्रुथ सोशल अकाउंट की ओर से पोस्ट के ऊपर जारी किये गये गैग ऑर्डर के उल्लंघन की चेतावनी दी. एंगोरोन के कहा कि ऐसा करने पर उन्हें कड़ी सजा हो सकती है. जिसमें कठोर वित्तीय दंड, अवमानना ​​या यहां तक ​​कि जेल की सजा भी शामिल हो सकती है.

एंगोरोन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को गैग आदेश का उल्लंघन करने के संभावित परिणामों के बारे में इस न्यायालय से पर्याप्त चेतावनी मिली है. उन्होंने विशेष रूप से स्वीकार किया था कि वह इसे समझते हैं और इसका पालन करेंगे. उन्होंने कहा कि इसलिए अब एक और चेतावनी जारी करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि अब यह मामला 'चेतावनी' चरण से कहीं आगे पहुंच गया है.

द हिल की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप की ओर से प्रकाशित पोस्ट में सीनेट के नेता चक शूमर (डी-एन.वाई.) की 'प्रेमिका' के रूप में उनका मजाक उड़ाया गया. उनके बारे में व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी शामिल की गई. जैसे ही एर्गोगन को ट्रंप के पोस्ट के बारे में पता चला, उन्होंने एक सीमित प्रतिबंध आदेश जारी कर ट्रंप या मामले में किसी अन्य पक्ष को अपने स्टाफ सदस्यों के बारे में सार्वजनिक रूप से पोस्ट करने या बोलने से रोक लगा दी.

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उन्होंने ट्रंप को पोस्ट को हटाने का आदेश दिया, हालांकि, इसे उनके ट्रुथ सोशल अकाउंट से हटा दिया गया था लेकिन यह अभी भी 17 दिनों तक उनकी अभियान वेबसाइट पर मौजूद था. घटना के बाद, ट्रंप के वकील क्रिस किसे ने इसे अनजाने में की गई गलती बताया और उनके हटाए गए सोशल मीडिया पोस्ट को अपनी वेबसाइट पर बने रहने की अनुमति देने के लिए ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान की 'बहुत बड़ी मशीन' को दोषी ठहराया. इसके अलावा, एंगोरोन ने ट्रंप के दावे को स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी पोस्ट अनजाने में हुई थी. उन्होंने कहा कि वह उन्हें 'संदेह का लाभ' देंगे.

Last Updated : Oct 21, 2023, 8:19 AM IST
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