इस्लामाबाद : पाकिस्तान के एक हाईकोर्ट ने विदेश सचिव को आदेश दिया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 22 सितंबर को अदालत के समक्ष पेश किया जाए.
लाहौर हाईकोर्ट ने शरीफ (70) को उपचार के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी, जिसके बाद शरीफ पिछले साल नवंबर से लंदन में हैं.
शरीफ, उनकी बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफदर को छह जून 2018 को एवनफील्ड सम्पत्तियों के मामले में दोषी ठहराया गया था.
पूर्व प्रधानमंत्री को दिसंबर 2018 में अल-अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार में भी सात साल कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वह दोनों ही मामलों में जमानत पर रिहा हो गए और उन्हें उपचार के लिए लंदन जाने की भी अनुमति मिल गई.
पढ़ें :- भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ के खिलाफ गैरजमानती वारंट
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को शरीफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.