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पाकिस्तान : लॉकडाउन पाबंदियों का अमल नहीं करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना

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Published : May 14, 2020, 12:28 AM IST

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जिन नियमों के पालन की शर्त के साथ लॉकडाउन में भारी छूट दी गई है, उन्हें नहीं मानने वाले को अब दस लाख पाकिस्तानी रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. पढ़ें पूरी खबर...

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कराची : पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जिन नियमों के पालन की शर्त के साथ लॉकडाउन में भारी छूट दी गई है, उन्हें नहीं मानने वाले को अब दस लाख पाकिस्तानी रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

इस आशय के अध्यादेश को प्रांत के गवर्नर ने मंजूरी दे दी है. पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सिंध में लॉकडाउन पाबंदियों और दिशा-निर्देश का पालन नहीं करने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई है. नया कानून लागू हो गया है जिसके तहत रिकार्ड जुर्माना देना होगा.

सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने इस आशय के महामारी संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इससे पहले इस कानून के तहत लॉकडाउन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले को तीन हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ता था. लेकिन, अब इसमें संशोधन के बाद आशातीत बढ़ोतरी कर इसे दस लाख रुपये कर दिया गया है.

इस संशोधित कानून में यह भी कहा गया है कि अगर किसी को कोरना बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार पाया गया तो उसे भी अधिकतम दस लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.

कराची : पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जिन नियमों के पालन की शर्त के साथ लॉकडाउन में भारी छूट दी गई है, उन्हें नहीं मानने वाले को अब दस लाख पाकिस्तानी रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

इस आशय के अध्यादेश को प्रांत के गवर्नर ने मंजूरी दे दी है. पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सिंध में लॉकडाउन पाबंदियों और दिशा-निर्देश का पालन नहीं करने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई है. नया कानून लागू हो गया है जिसके तहत रिकार्ड जुर्माना देना होगा.

सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने इस आशय के महामारी संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इससे पहले इस कानून के तहत लॉकडाउन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले को तीन हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ता था. लेकिन, अब इसमें संशोधन के बाद आशातीत बढ़ोतरी कर इसे दस लाख रुपये कर दिया गया है.

इस संशोधित कानून में यह भी कहा गया है कि अगर किसी को कोरना बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार पाया गया तो उसे भी अधिकतम दस लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.

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