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नीरव मोदी के पक्ष में काटजू की गवाही, कहा- भारत में नहीं होगी निष्पक्ष सुनवाई

पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने गवाही देते हुए कहा कि भारत में न्यायपालिका का अधिकांश हिस्सा भ्रष्ट है, लिहाजा नीरव मोदी को भारत में निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा.

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जस्टिस काटजू
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Published : Sep 12, 2020, 6:56 AM IST

Updated : Sep 12, 2020, 7:12 AM IST

लंदन : सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने शुक्रवार को भारत से लाइव वीडियो लिंक के जरिए भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के मामले में मोदी की ओर से गवाही दी. नीरव मोदी पर अरबों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के संबंध में धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोप हैं.

जस्टिस काटजू ने कहा कि भारत में न्यायपालिका का अधिकांश हिस्सा भ्रष्ट है और जांच एजेंसियां सरकार की ओर झुकाव रखती हैं, लिहाजा नीरव मोदी को भारत में निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा.

जस्टिस काटजू के इन दावों को भारत सरकार की ओर से अभियोजन पक्ष ने चुनौती दी. भारत सरकार की ओर से मुकदमा लड़ रही ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने इस पर पलटवार किया.

पांच दिन की सुनवाई के अंतिम दिन जस्टिस सैमुअल गूजी ने काटजू की विस्तृत गवाही सुनने के बाद मामले की सुनवाई तीन नवंबर तक स्थगित कर दी. तीन नवंबर को वह भारतीय अधिकारियों द्वारा पेश सबूतों की स्वीकार्यता से संबंधित तथ्यों पर सुनवाई करेंगे.

बैरिस्टर हेलेन मैल्कम ने सवाल किया, 'क्या ऐसा संभव है. आप स्वघोषित गवाह हैं, जो कुछ भी बयान दे सकते हैं.' इस पर जस्टिस काटजू ने जवाब दिया, 'आप अपने विचार रखने के हकदार हैं.'

यह भी पढ़ें- बचाव पक्ष ने कोर्ट में बताए नीरव मोदी के परिवार में आत्महत्या के मामले

मैल्कम ने इस विचाराधीन मामले में ब्रिटेन की अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों के संबंध में इस सप्ताह की शुरुआत में भारत में मीडिया को साक्षात्कार देने के जस्टिस काटजू के फैसले के बारे में भी सवाल किया, जिस पर काटजू ने कहा कि वह केवल पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे और 'राष्ट्रीय महत्व' के मामलों पर बोलना उनका कर्तव्य है.

लंदन : सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने शुक्रवार को भारत से लाइव वीडियो लिंक के जरिए भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के मामले में मोदी की ओर से गवाही दी. नीरव मोदी पर अरबों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के संबंध में धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोप हैं.

जस्टिस काटजू ने कहा कि भारत में न्यायपालिका का अधिकांश हिस्सा भ्रष्ट है और जांच एजेंसियां सरकार की ओर झुकाव रखती हैं, लिहाजा नीरव मोदी को भारत में निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा.

जस्टिस काटजू के इन दावों को भारत सरकार की ओर से अभियोजन पक्ष ने चुनौती दी. भारत सरकार की ओर से मुकदमा लड़ रही ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने इस पर पलटवार किया.

पांच दिन की सुनवाई के अंतिम दिन जस्टिस सैमुअल गूजी ने काटजू की विस्तृत गवाही सुनने के बाद मामले की सुनवाई तीन नवंबर तक स्थगित कर दी. तीन नवंबर को वह भारतीय अधिकारियों द्वारा पेश सबूतों की स्वीकार्यता से संबंधित तथ्यों पर सुनवाई करेंगे.

बैरिस्टर हेलेन मैल्कम ने सवाल किया, 'क्या ऐसा संभव है. आप स्वघोषित गवाह हैं, जो कुछ भी बयान दे सकते हैं.' इस पर जस्टिस काटजू ने जवाब दिया, 'आप अपने विचार रखने के हकदार हैं.'

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मैल्कम ने इस विचाराधीन मामले में ब्रिटेन की अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों के संबंध में इस सप्ताह की शुरुआत में भारत में मीडिया को साक्षात्कार देने के जस्टिस काटजू के फैसले के बारे में भी सवाल किया, जिस पर काटजू ने कहा कि वह केवल पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे और 'राष्ट्रीय महत्व' के मामलों पर बोलना उनका कर्तव्य है.

Last Updated : Sep 12, 2020, 7:12 AM IST
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